सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को 3 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला

हिसार ।
अदालत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में दोषी करार बरवाला सतलोक आश्रम संचालक रामपाल को 3 साल कैद व 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 18 नवंबर 2014 को पुलिस ने करोंथा आश्रम में युवक की हत्या के एक मामले में रामपाल की गिरफ्तारी के लिए बरवाला सतलोक आश्रम में प्रवेश करने की कोशिश की तो पुलिस का रामपाल समर्थकों से टकराव हो गया था। 2 दिन टकराव के बाद 20 नवंबर को रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और आश्रम खाली करवा लिया गया था। टकराव के बीच छह लोगों की मौत हो गई थी। आश्रम में पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में गैस सिलेंडरों का अवैध जखीरा पकड़ा गया था। इस मामले में पुलिस ने आश्रम संचालक रामपाल पर धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। शुक्रवार को सेंट्रल जेल 2 में लगाई गई कोर्ट में रामपाल को 3 साल सजा व ₹5000 का जुर्माना लगाया गया।
बता दें कि सतलोक आश्रम को खाली करवाने के दौरान हुए टकराव से जुड़े हत्या की 2 मुकदमों में 11 अक्टूबर 2018 को अदालत रामपाल सहित 22 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। रामपाल सहित उसके अनुयायियों पर देशद्रोह का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा ड्रग एक्ट से जुड़े एक मामले में अदालत रामपाल सहित अन्य चार को बरी कर चुकी है।
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