बहादुरगढ़ में धारा 144 लागू, प्लास्टिक वेस्ट फेंकने पर प्रतिबंध लगा

बहादुरगढ़ में धारा 144 लागू, प्लास्टिक वेस्ट फेंकने पर प्रतिबंध लगा
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लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में आगामी 17 जून तक अनाधिकृत तौर पर प्लास्टिक वेस्ट सामग्री डालने या खाली करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस विभाग, डीटीओ एवं आरटीए और बहादुरगढ़ नगर परिषद के ईओ को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है

हरिभूमि न्यूज. बहादुरगढ़

एसडीएम भूपेंद्र सिंह के अनुसार जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने बहादुरगढ़ में धारा 144 लागू कर अनाधिकृत स्थानों पर अवैध तरीके से प्लास्टिक वेस्ट डालने या वाहन खाली करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वायु प्रदूषण की रोकथाम, आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

एसडीएम ने बताया कि जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि बहादुरगढ़ के क्षेत्र में अवैध रूप से पीवीसी मार्केट चलाने की शिकायत मिली हैं। खुले स्थानों पर प्लास्टिक वेस्ट सामग्री को अनाधिकृत तरीके से कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिसके कारण लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। साथ ही वायु एवं जल प्रदूषण की भी बहुत अधिक संभावना है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में आगामी 17 जून तक अनाधिकृत तौर पर प्लास्टिक वेस्ट सामग्री डालने या खाली करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस विभाग, डीटीओ एवं आरटीए और बहादुरगढ़ नगर परिषद के ईओ को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। एसडीएम ने कहा कि आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वहीं एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने रबी फसलों की कटाई के सीजन को ध्यान मेंं रखते हुए खेतों मेंं फसल अवशेष जलाने पर धारा 144 के तहत निषेध आज्ञा लागू कर दी है। उपमंडल में जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाना पर्यावरण संरक्षण के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि उपमंडल में आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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