फास्ट ट्रेक कोर्ट का फैसला : नाबालिग से रेप और गर्भवती करने पर अंतिम सांस तक रहना होगा सलाखों में बंद, 1.25 लाख का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
फास्ट ट्रेक कोर्ट ने नाबालिग से रेप करने के मामले में आरोपित को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा व 1.25 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपित को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों में बंद रहना होगा। जानकारी के मुताबिक 12 साल की लड़की से रेप करने वाले यूपी के गांव बड़गांव निवासी नाथीराम को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंतिम सांस तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने 1.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में गवाह अपनी गवाही से मुकर गए थे। पुलिस ने साइंटिफिक जांच की। जिससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई। पुलिस प्रवक्ता चमकोर सिंह ने बताया कि तीन जून 2021 को रादौर सीएचसी में एक गांव की 12 साल की लड़की को भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो वह 19 सप्ताह की गर्भवती मिली। इस पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। पुलिस ने जांच की तो बच्ची के परिवार के साथ रहने वाला नाथी राम ही रेप करने वाला निकला।
लड़की के पिता ने पुलिस को बयान दिए थे कि नाथी उनके साथ छह-सात साल से रह रहा है। उसकी 12 साल की बेटी के पेट में दर्द हुआ तो वे उसे अस्पताल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने चेकअप कर बताया कि लड़की गर्भवती है। तब लड़की ने पूछने पर बताया कि जनवरी माह में वह एक दिन घर पर अकेली थी। उस दिन नाथी राम ने उसके साथ रेप किया। रेप की वजह से बेटी गर्भवती हुई। इस शिकायत पर रादौर पुलिस ने नाथीराम के खिलाफ धारा-376 (3), छह पोक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने उस समय आरोपित नाथी राम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई उसी दिन से फास्ट ट्रेक कोर्ट में चल रही थी। मामले की आज सुनवाई पूरी होने पर फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपित नाथी राम को अन्तिम सांस तक उम्र केद व सवा लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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