Court का बड़ा फैसला : गैंगस्टर सुरेंद्र हत्याकांड में गैंगस्टर झब्बल समेत सात दोषियों को उम्रकैद, लाखों रुपये देना होगा जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोही की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ टूंटी की छह साल पहले गोलियों से भूनकर हत्या करने के जुर्म में सात लोगों को उम्रकैद, जिसमें से चार को दो लाख तीन हजार रुपये जबकि तीन लोगों को दो लाख 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो साल चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव काब्रछा निवासी राजेश ने 11 फरवरी 2015 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका दोस्त गांव कर्मगढ़ निवासी सुरेंद्र उर्फ टूटी 22 जनवरी को हाई कोर्ट से जमानत पर आया था। रात को वे मकान में बैठे बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान आई टवंटी कार तथा पल्सर बाइक पर सवार कुछ युवक मकान के बाहर चौक में पहंुचे और फोन कर सुरेंद्र उर्फ टूटी को बाहर बुला लिया। उसी दौरान युवकों ने अपने पास मौजूद असलाह से सुरेंद्र उर्फ टूटी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें सुरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सदर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के साथी गांव काब्रछा निवासी राजेश की शिकायत पर गांव किठाना निवासी सतबीर उर्फ झब्बल, नारनौंद निवासी मुकेश शर्मा, गांव भिड़ताना निवासी पहाड़ी, बलजीत उर्फ बच्ची व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
सुरेंद्र उर्फ टूटी कुख्यात बदमाश था, जिसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, गिरोहबंदी, शस्त्र अधिनियम सहित डेढ़ दर्जन से 'यादा मुकद्दमें दर्ज थे। पुलिस ने सुरेंद्र की हत्या के मामले में आरोपित लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोही की अदालत ने मनजीत, सतबीर उर्फ झब्बल, बलजीत उर्फ बच्ची, मुकेश, दिनेश, मनोज, जितेंद्र को उम्रकैद, मनजीत, सतबीर, दिनेश, जितेंद्र को दो लाख तीन हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना। जबकि मनोज उर्फ पहाड़ी, मुकेश, बलजीत उर्फ बच्ची को दो लाख 13 हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को दो साल चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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