पांच वर्षीय बच्ची को बंधक बनाकर रेप करने वाले दुकानदार को 20 साल की सजा, पीड़िता को 5 लाख रुपये देगा डीएलएसए

हरिभूमि न्यूज : जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने पांच वर्षीय बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास, एक लाख साढे छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ( डीएलएसए ) पीड़िता को पांच लाख रुपये की सहायता राशि भी देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव के व्यक्ति ने 30 मई 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी पांच वर्षीय बेटी दूध लेने के लिए मोहल्ले में ही दुकान पर गई थी। उसी दौरान दुकानदार दीपक ने उसके साथ कुकृत्य किया। जिसके बाद बालिका रोते हुए घर पहुंची और दुकानदार दीपक की करतूत के बारे में बताया। बालिका से कुकृत्य की सूचना मिलने पर पूरा पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और आरोपित दीपक को काबू कर लिया।
शुरू में दीपक को नाबालिग माना जा रहा था जब उसके दस्तावेजों की जांच की तो वह बालिग पाया गया। जिस पर महिला थाना पुलिस ने बालिका के पिता की शिकायत पर दीपक के खिलाफ बंधक बनाने, छह पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने दीपक को 20 वर्ष का कारावास, एक लाख साढे छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को पांच लाख रुपये की सहायता राशि भी देगा।
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