बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के खाद्य सामग्री नहीं बेच सकते दुकानदार, जानें क्याें

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़
खाद्य सामग्री बनाने व बेचने के लिए दुकानदार को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इनके बिना दुकानदार सामान नहीं बेच सकता। यदि कोई दुकानदार रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं बनवाता है तो उस पर खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। पांच लाख रुपये जुर्माने के साथ-साथ दुकानदार को छह महीने तक की सजा हो सकती है। फिलहाल विभाग के अधिकारियों ने दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनवाने की सलाह दी जा रही है। आगामी कुछ समय में कार्रवाई सख्त रूप ले सकती है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थ बेचने और बनाने के लिए बड़े व्यापारियों को लाइसेंस लेना जरूरी है। जबकि चाट, जूस, फास्ट फूड सहित अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले रेहड़ी संचालक, फुटकर और छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लेकिन जिले में ऐसे बहुत से दुकानदार हैं, जो लाइसेंस बनवाने या रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। यह ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तमाम छोटे-बड़े दुकानदार इस मामले में गंभीरता दिखाए। जिन दुकानदार का टर्नओवर 12 लाख से कम है, वह रजिस्ट्रेशन कराए और जिनका टर्न ओवर इससे ऊपर है वे लाइसेंस बनवाएं। इसके लिए कहीं जाने या चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। दुकानदार फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेजों की जानकारी भी साइट पर मिल जाएगी।
फिलहाल तो दुकानदाराें को इस बारे में समझाया जा रहा है। इसके बाद सख्त मुहिम चलाई जाएगी। यदि कोई दुकानदार जागरूकता नहीं दिखाता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। यहां तक कि छह माह की सजा भी हो सकती है। इसलिए दुकानदार जागरूकता दिखाए और अपने दस्तावेज पूरे रखें।
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