दुकानदारों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा रिकॉर्ड, तब मिलेगा मालिकाना हक

हरिभूिम न्यूज : रोहतक
नगर निगम की दुकानों में 20 साल से पुराने किराएदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता पहले की साफ हो गया था। 2018 में घोषणा कर दी गई थी और अब उन्हें कलेक्टर रेट में भी छूट दे दी गई। जो दुकानदार जितना पुराना होगा उसके हिसाब से कलेक्टर रेट में छूट मिल जाएगी। जो दुकानदार दुकानों पर मालिकाना हक लेना चाहते हैं, उनके लिए नई जानकारी ये है कि पूरा रिकॉर्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 7 तरह की जानकारी सरकार ने मांगी है जो दुकानदार को पोर्टल पर देगी होगी। इसके बाद डाटा सरकार के पास जाएगा और फिर रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू होगी।
दुकानदारों को मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल तो बना लिया गया है, लेकिन अभी इसकी लांचिंग नहीं की गई। इस पोर्टल पर 6 जुलाई तक रिकॉर्ड अपलोड करना होगा। दावे और आपत्ति पोर्टल पर डालने और अधिकारियों द्वारा जांचने के बाद मालिकाना हक कर प्रक्रिया शुरू होगी।
नगर निगम के 20 या इससे ज्यादा साल के किरायदारों के अलावा ऐसे दुकानदारों को भी लाभ होगा जिन्होंने लीज पर दुकान ले रखी है। इसके साथ ही तहबाजारी और लाइसेंस फीस भरने वालों को भी लाभ देने की तैयारी है।
दुकानदारों ने 2007 में दुकानों पर मालिकाना हक देने की अवाज उठाई थी। 2018 में सीएम मनोहरल लाल ने इसे मंजूरी दे दी।
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