बिना अनुमति के पटाखे व आतिशबाजी बेची तो नपेंगे दुकानदार, ये आदेश हुए जारी

बिना अनुमति के पटाखे व आतिशबाजी बेची तो नपेंगे दुकानदार, ये आदेश हुए जारी
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आदेशानुसार जिला में कोई भी व्यक्ति अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों व आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री का कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटाखे-आतिशबाजी चलाने के लिए भी उच्च व उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

हरिभूमि न्यूज.भिवानी

दीपावली व दशहरा पर्व पर किसी व्यक्ति या दुकानदार ने बिना अनुमति के पटाखे व आतिशबाजी बेची तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन (District administration) ने अनुमति लेकर व निर्धारित जगह पर ही पटाखे (Fireworks) बेचने के निर्देश दिए है।

जिलाधीश जयबीर सिंह आर्य ने दीपावली, गुरु पर्व आदि पर्व के मद्देनजर विशेष आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार जिला में कोई भी व्यक्ति अस्थाई लाइसेंस के बिना पटाखों व आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री का कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटाखे-आतिशबाजी चलाने के लिए भी उच्च व उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश आर्य ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं।

जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि पटाखों व आतिशबाजी के कारण होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने तथा सुरक्षा के मद्देनजर उच्च व उच्चतम न्यायालयों ने इनके उपयोग के संबंध में विशेष आदेश जारी किए हैं। न्यायालयों के आदेशानुसार जिला में दीपावली व गुरुपर्व पर पटाखों, आतिशबाजी व अन्य आग्रेय पदार्थों के भंडारण, बिक्री तथा इन्हें चलाने की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 के नियमों के अनुसार दुर्घटना अथवा अनहोनी की आशंका से बचने के लिए पटाखों की बिक्री भंडारण का कार्य करने वालों के लिए जिला प्रशासन से अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ऐसी अनाधिकृत व असुरक्षित गतिविधियों से जान-माल के खतरे तथा अशांति की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

साइलेंस जोन में नहीं चलाए जा सकते पटाखे

अपने आदेशों में जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल, नसिंर्ग होम,पीएचसी और सीएचसी, शिक्षण संस्थाओं व धार्मिक संस्थाओं के आसपास 100 मी. दायरा साईलेंस जोन हैए जहां पर पटाखे आदि नहीं चलाए जा सकते। उन्होंने कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी, तकनीकि शिक्षा अधिकारी, विश्व विद्यालय व कॉलेजों के प्राचार्य विद्यार्थियों को प्रदूषण से स्वास्थ पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करेंगे। इसी प्रकार से सिविल सर्जन नागरिकों के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी करेंगे। जिलाधीश के आदेशानुसार दीपावली पर्व पर केवल ग्रीन पटाखे रात आठ से दस बजे तक चलाए जा सकते हैं। पुलिस अधिकारी इसकी पालना सुनिश्चित करवाएंगे।

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