Sirsa : देह व्यापार के 3 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा, फास्ट ट्रेक कोर्ट में चल रहा था केस

Sirsa : अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार की फास्ट ट्रेक कोर्ट (court) ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर मां-बेटे व एक अन्य महिला को उम्रकैद (life prison) की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
महिला थाना पुलिस ने 2 जनवरी 2019 को बरनाला रोड स्थित न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी निवासी एक युवती की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया कि वह मूल रूप से सिरसा के एक गांव की रहने वाली है। वह अपनी मां और भाई-बहनों के साथ यहां रहती है। उसका पिता शराब का आदी है, इसलिए वे अपनी मां के साथ अलग रहते है। उसकी विवाहिता बहन घर आई हुई थी, जिस पर उसकी मां नरमा चुगने के लिए उसके दो भाईयों व एक बहन के साथ चली गई। कुछ दिन बाद उसकी विवाहिता बहन को अपनी ससुराल जाना पड़ा। जिस पर वह शक्तिनगर निवासी आंटी राजबाला के पास छोड़ गए। दो-चार दिन तो राजबाला ने उसे ठीक से रखा। इसके बाद अनजान व्यक्ति को घर बुलाकर उसका यौन शोषण करवाया। हर दूसरे-तीसरे दिन राजबाला किसी को पैसे लेकर बुलाती और उसका शोषण करवाती।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि लगभग एक माह बाद सुखपाल कौर नामक एक महिला राजबाला के पास आई और स्वयं को उसकी मौसी बताकर उसे साथ ले जाने की बात कही। सुखपाल के न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी स्थित घर पर उसके बेटे गुरदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में उसने सुखपाल कौर को बताया तो उसकी पिटाई की और उसे जान से मार देने की धमकी दी। इसके बाद सुखपाल ने भी अनजान लोगों को घर पर बुलाकर उसका देह शोषण करवाया। जब उसकी मां नरमा चुगकर वापस आई, तब उसने अपनी व्यथा मां को बताई और पुलिस को शिकायत दी।
महिला थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों की धरपकड़ की और मामले के साक्ष्य जुटाए। अदालत में जोरदार पैरवी की। फास्ट ट्रेक कोर्ट ने मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए गुरदीप पुत्र लड्डा सिंह निवासी न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी सिरसा मूल निवासी गांव रघुआना, उसकी मां सुखपाल कौर उर्फ सुखी पत्नी लड्डा सिंह तथा राजबाला पत्नी जगदीश निवासी शक्तिनगर सिरसा को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई।
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