लोन की किस्त चुकाने के बावजूद कर्ज दर्शाने का लगाया आरोप, पुलिस ने चार के खिलाफ दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

हरिभूमि न्यूज. सिरसा: डिंग पुलिस ने अदालत में दाखिल इस्तगासे के बाद चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व षड्यंत्र रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है। गांव मोचीवाली निवासी विक्रम सुखरालिया पुत्र हुकुमचंद की ओर से अदालत में दाखिल किए गए इस्तगासे के अनुसार उसने डिंग स्थित को लैंडिंग पार्क सोल्युशन प्रा. लिमिटेड से 13 फरवरी 2018 को डेढ़ लाख का लोन लिया था। इस कंपनी का मुख्य कर्ताधर्ता सुरेंद्रपाल पुत्र नेकीराम निवासी मोचीवाली है। लोन देते समय सुरेंद्रपाल ने उससे तीन कोरे बैंक के चेक, कुछ कोरे हस्ताक्षरित दस्तावेज लिए थे। लोन की एवज में उसकी 8081 रुपये की किस्त बनी, जिसे उसने कभी सुरेंद्रपाल को नकद देकर अथवा कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाता में जमा करवाता रहा।
कोर्ट में दाखिल इस्तगासे में विक्रम सुखरालिया ने बताया कि आरोपी ने उसके फर्जी हस्ताक्षर करके 500 रुपये की ईसीएस भी काट डाली। लोन की पूरी राशि जमा करवाने के बाद भी उसे एक और किस्त भरने के लिए कहा गया। अतिरिक्त किस्त भरने के बाद भी आरोपी उससे लोन की किस्त भरने के लिए परेशान करने लगा। जिस पर उसने सीएम विंडो दाखिल की। उसने बताया कि लोन बाबत एनओसी दिए जाने के बावजूद आरोपी ने उसके दिए हुए एक चेक को बैंक में 65543 रुपये के लिए क्लियरिंग में लगा दिया। जोकि बाउंस हो गया। आरोपी ने उसके खाते से पैसे निकालने की कोशिश की। इस बारे उसने पुन: सीएम विंडो दाखिल की। डिंग पुलिस द्वारा मामले में आरोपी सुरेंद्रपाल के भाई जयपाल को कंपनी के क्रेडिट मैनेजर के रूप में पूछताछ के लिए बुलाया और रिकॉर्ड जांचा। जिसमें उसकी ओर 22 हजार रुपये बकाया दर्शाए गए थे।
लोन की अतिरिक्त किस्त अदा करने पर भी लोन बकाया होने को लेकर उसने एसपी कार्यालय में शिकायत की, जोकि आर्थिक अपराध सेल के पास पहुंची। जांच के दौरान आरोपी ने उसके दिए गए और चेक में 142950 रुपये की राशि भरकर बैंक में क्लीयरिंग के लिए लगा दी। जोकि पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
अदालत में दाखिल इस्तगासे में कहा गया कि कंपनी से लोन बाबत उसे 8 मार्च 2021 को एनओसी जारी कर दी थी, इसके बावजूद झूठे बनाकर उसके धोखाधड़ी की है। उसके चेक का गलत इस्तेमाल किया है, फर्जी हस्ताक्षर करके इसीएस कटाई। अदालत में दाखिल इस्तगासे के बाद डिंग पुलिस ने कंपनी के संचालक अंकित अग्रवाल निवासी मुंबई, सुरेंद्र पाल, जयपाल व शिव कुमार के खिलाफ भादंसं की धारा 120 बी, 34, 406, 420, 467, 468, 471, 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
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