sirsa : दुष्कर्मी मामा को उम्रकैद, फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाई सजा

- दोषी पर अदालत ने लगाया एक लाख का जुर्माना
- जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
sirsa : फास्ट ट्रेक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी मामा को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पीड़िता की मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस में आरोपी के खिलाफ 11 मई 2020 को मामला दर्ज किया था। दस वर्षीय नाबालिग की मां की ओर से महिला थाना में दी गई शिकायत में बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करती है। उसकी पहली शादी से दो लड़किया व एक लड़का है। पति से अनबन होने पर वह छोड़ गया, जिस पर उसने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। पिछले 10 सालों से वह दूसरे व्यक्ति के साथ बच्चों सहित रह रही है। उन्होंने बताया कि 10 मई 2020 की सांय जब वह मजदूरी करके घर लौटी तो अपनी 10 वर्षीय बेटी को नदारद पाया। उसने अपने बेटे से बहन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मामा घर पर आया था और बहन को अपने साथ लेकर गया है। देर सांय उसका भाई घर आया तो उसकी बेटी रोती हुई मिली। पूछने पर उसने बताया कि भांजी गिर गई थी, इसलिए रो रही है। इसके बाद उसका भाई मौके से भाग गया।
बाद में उसने अपनी बेटी से इस बारे पूछा तो उसने बताया कि मामा उसे सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर उसका मुंह बंद करके उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए महिला थाना पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया। पीड़िता की बाल कल्याण समिति से काउंसलिंग भी करवाई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। महिला थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए। मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट पहुंचा। जहां न्यायाधीश प्रवीण कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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