Sirsa : दहेज हत्या मामले में पति, सास व ससुर को उम्रकैद की सजा

Sirsa : दहेज हत्या मामले में पति, सास व ससुर को उम्रकैद की सजा
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दहेज के लिए हत्या करने के मामले में मृतका के पति व सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रेक कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

Sirsa : दहेज के लिए हत्या करने के मामले में मृतका के पति व सास-ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। फास्ट ट्रेक कोर्ट (Fast Track Court) ने आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

जानकारी अनुसार गांव गदराना निवासी मलकीत सिंह की शिकायत पर मांगेआना निवासी केवल सिंह, उसके पिता स्वराज सिंह व माता बीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मलकीत सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने अपनी बड़ी साली की बेटी वीरपाल कौर को सामाजिक रूप से गोद लिया हुआ था और उसने ही उसका पालन पोषण किया। उसने 2015 में वीरपाल कौर का विवाह केवल पुत्र स्वराज सिंह निवासी मांगेआना के साथ किया था। विवाह के समय उसने अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान दहेज दिया। लेकिन उसका पति, सास व ससुर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते थे। 16 जून 2019 को सुबह साढे़ 9 बजे वीरपाल कौर ने उसकी पत्नी निर्मल कौर को फोन करके बताया कि उसके साथ मारपीट कर रहे है।

सायं लगभग 6 बजे उसके दामाद केवल का फोन आया कि वीरपाल कौर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने आरोप लगाया कि ससुरालजनों ने दहेज के लिए वीरपाल कौर की हत्या की है। सदर डबवाली पुलिस ने पति केवल सिंह, ससुर स्वराज सिंह व सास बीरो ने दहेज के लिए उसकी हत्या की है। पुलिस ने धारा 304बी, 34 के तहत मामला दर्ज किया। मामला फास्ट ट्रेक कोर्ट में चला। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और गवाहों के ब्यान के आधार पर तीनों को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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