Sirsa : पटवारी व ग्रामीण बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों ने की धोखाधड़ी, केस दर्ज

Sirsa : सदर थाना पुलिस ने जमीन के इंतकाल में किए गए गड़बड़झाले में उपायुक्त की अनुशंसा पर पटवारी (Patwari) व सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक मैनेजर सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उनमें पूनम रानी पत्नी राजू मिश्रा, राजू मिश्रा पुत्र अशोक कुमार, अनिल कुमार हलका पटवारी गांव शाहपुर बेगू, रणसिंह बैंक मैनेजर सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बरनाला रोड ब्रांच, सिरसा सहित कुछ अन्य आरोपी कर्मचारी व व्यक्तिगण शामिल हैं।
गांव शाहपुर बेगू निवासी सीमा रानी व आशा रानी ने बताया कि 4 जून 2021 को रकबा 0 कनाल 8 मरले 3 सरसाई रकबा वाक्या खेवट नं 122 खाता नं 47 व खेवट ने 2284 खाता नं 3397 मौजा गांव शाहपुर बेगू जमाबंदी वर्ष 2017-18 को बजरिया सेत डीड नं 1407, 14 जून 021 खरीद किया था। उपरोक्त रकबा के इंतकाल की रसीद भी वसीका रजिस्ट्री करवाते समय काट दी गई थी। वे तभी से उपरोक्त रकबा पर मालिक व काबिज चले आ रहे हैं। बीती 28 अप्रेल 2022 को जब उन्होंने उपरोक्त रकबा की जमाबंदी निकलवाई तो पता चला कि उपरोक्त वसीका बाबत इंतकाल को खारिज कर दिया गया है और उपरोक्त रकबा पर आरोपियों ने मिलकर 18.34 लाख का लोन सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बरनाला रोड ब्रांच से करवा लिया है।
जब इंतकाल निकलवाया तो पता चला कि उपरोक्त इंतकाल को खारिज करने बाबत तहसीलदार या किसी उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही इंतकाल को खारिज करने बाबत कोई भी रिपोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज है। जब उन्होंने अपने स्तर पर पूछताछ की तो पता चला कि पटवारी ने पूनम व राजू मिश्रा से पैसे लेकर बिना किसी कारण इंतकाल खारिज बाबत इंतकाल पर इंद्राज डालकर बिना किसी तहसीलदार या उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर करवाए बगैर स्केन करके ऑनलाइन चढ़ा दिया है। इस बाबत उपायुक्त को शिकायत दी गई। उपायुक्त ने तहसीलदार विनती को जांच का जिम्मा सौंपा। तहसीलदार ने जांच के दौरान बैंक मैनेजर व पटवारी को बुलाया, लेकिन वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, जिस पर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगामी कार्रवाई के आदेश दिए।
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