जींद: नशीली दवा तस्करी के जुर्म में तस्कर को 20 वर्ष की कैद

जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने नशीली प्रतिबंद्धित दवाओं की तस्करी के जुर्म में तस्कर को 20 वर्ष का कारावास तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ को नौ नवम्बर 2020 को सूचना मिली थी कि गांव रोहड निवासी साहब सिंह नशीली दवाओं का कारोबार करता है। वह दूध के खाली ड्रामों को बाइक पर रखकर असंध की तरफ से प्रतिबंद्धित नशीली दवाओं को सप्लाई करने के लिए सफीदों की तरफ लाया जा रहा है। जिसके आधार पर सीआईए स्टाफ ने गांव आफताबगढ़ के निकट असंध की तरफ से आने वाले वाहनों पर नजर रखनी शुरु कर दी। उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने दूध के खाली ड्रामों के साथ बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो ड्राम में 73 डिब्बे प्रतिबंद्धित दवाओं के मिले। डिब्बों में ड्रामाडोल की गोलियां थी। जिनकी संख्या 14 हजार 600 पाई गई।
पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव रोहड़ निवासी साहब सिंह के रूप में हुई थी। सदर थाना सफीदों पुलिस ने सीआईए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर साहब सिंह के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने साहब सिंह को 20 वर्ष का कारावास तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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