Solar Plant : सोलर पावर प्लांट पर 75 % सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

नारनौल। हरियाणा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति की धर्मशालाओं को 75 प्रतिशत अनुदान पर जीसीआरटी सोलर पावर प्लांट उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की धर्मशालाओं पर जीसीआरटी पावर प्लांट लगाने पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की ओर से 75 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की धर्मशालाओं के बिजली का लोढ कम से कम पांच किलो वाट तक होना चाहिए है। इच्छुक पंजीकृत अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति की धर्मशालाएं जीसीआरटी सोलर पावर प्लांट बिना बैटरी बैंक के साथ स्थापित करवाना चाहती हैं उन सभी धर्मशालाओं विभिन्न हिदायतों का पालन करना होगा। इसके लिए धर्मशाला का पंजीकृत प्रमाण पत्र होना चाहिए।
ना दूसरी जगह लगा सकते, ना बेच सकते
धर्मशाला सोलर प्लांट का गलत प्रयोग नहीं करेगी। विभाग की स्वीकृति के बिना धर्मशाला जीसीआरटी सोलर पावर प्लांट को दूसरी जगह स्थापित नहीं कर सकती तथा ना ही उसे बेच सकती है। धर्मशाला का नवीनतम बिजली का बिल होना चाहिए। संबंधित धर्मशालाएं यदि जीसीआरटी सोलर पावर प्लांट का लाभार्थी हिस्सा स्वीकृति के 30 दिन के अन्दर-अन्दर विभाग को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा नहीं करती हैं तो उनका आवेदन पत्र स्वत: रदद् माना जाएगा। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस को अतिरिक्त उपायुक्त व मुख्य परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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