Solar Pump : 3 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर मिलेगी 75 % सब्सिडी, जानिए आपका कितना खर्चा आएगा

Solar Pump : 3 से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप पर मिलेगी 75 % सब्सिडी, जानिए आपका कितना खर्चा आएगा
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इस योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को सौर ऊर्जा पम्प दिए जाएंगे। जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है वह सरल हरियाणा पर 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

हरिभूमि न्यूज : नारनौल

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा किसानों को तीन से 10 हॉर्स पावर ( एचपी ) तक के सौर ऊर्जा पम्प ( Solar Pump ) 75 प्रतिशत अनुदान पर देगा। इस योजना के तहत पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को सौर ऊर्जा पम्प दिए जाएंगे। जो किसान सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है वह सरल हरियाणा पर 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

महेंद्रगढ के अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा द्वितीय चरण में तीन एचपीए, पांच एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के पूरे हरियाणा में लगभग 20 हजार सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाइप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। किसान जिस प्रकार का सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगवाना चाहता है, उन सभी संबंधित कंपनियों की सूची ऑनलाइन आवेदन में दर्शाई जाएगी। जिसमें किसान जिस कंपनी से सिस्टम लगवाना चाहता है, उस कंपनी का चयन ऑनलाइन आवेदन के समय ही करना होगा।

उन्होंने बताया कि किसान को केवल 25 प्रतिशत हिस्सा जैसे तीन एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 45075 रुपये, पांच एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 64581 रुपये, 7.5 एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 91894 रुपये, 10 एचपी मोनो ब्लाक डीसी के लिए 115507 रुपये, तीन एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 46658 रुपये, तीन एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 45378 रुपये, पांच एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 64724 रुपये, पांच एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 64581 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के लिए 92007 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के लिए 92462 रुपये तथा 10 एचपी सबमर्सिबल एसी और डीसी के लिए 113515 रुपये जमा करवाना होगा।

उन्होंने बताया कि इस बार किसानों को अपना लाभार्थी हिस्सा केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही जमा करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रदेश सरकार के सरल पोर्टल सरलहरियाणाडाटजीओवीडाटइन पर ही किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र जिसमें मोबाईल लिंक होना चाहिए। कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द तथा घोषणा पत्र प्रार्थी के पास अवश्य होना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए दूरभाष नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

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