सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने पर होगी एफआईआर, वापस करनी होगी सब्सिडी

कैथल। हरियाणा सरकार के नवीन एंव नवीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिये गये सोलर पंप को उखाड़ने, किसी अन्य को बेचने, किसी दूसरी जगह पर लगाने तथा कृषि सिंचाई की बजाय सोलर पंप को अन्य तरीके से उपयोग करने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा सब्सिडी भी वापस ली जाएगी।
एडीसी डॉ. बलप्रीत सिंह ने बताया कि जिला में सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इस संदर्भ में नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के महानिदेशक द्वारा निर्देश जारी भी किए गए है कि निर्धारित की गई जगह के अलावा लाभार्थी किसान द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया गया तो लाभार्थी किसान को सब्सिडी का अधिकार नहीं है तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जायेगी व केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी वापिस करनी होगी ।
अतिरिक्त उपायुक्त ने यह भी बताया है कि सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाना भी है। लाभार्थी किसान द्वारा सिंचाई के अतिरिक्त अगर सोलर पंप का किसी भी अन्य तरीके से दुरुपयोग किया जाता है तो कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो लाभार्थी किसान अपने सोलर वाटर पंप का दुरूपयोग कर रहे है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने सोलर वाटर पंप को सही जगह पर स्थापित कर लें अन्यथा उन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इस संबन्ध में अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिये गये सोलर पंप का निरीक्षण कर सकते हैं।
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