Solar Pump Yojana : अब 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे सोलर पंप

Palwal News : अतिरिक्त उपायुक्त एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी डा. आनंद शर्मा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM Kusum scheme) के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप (Solar Pump) हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना में केवल वही आवेदक पात्र होंगे, जिन्होंने वर्ष 2019 से 2021 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam) में एक एचपी से 10 एचपी के बिजली आधारित पंप हेतु आवेदन किया था।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन आवेदनकर्ताओं को अब 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिए जाएंगे। आवेदक की मौजूदा एप्लीकेशन आईडी जो बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल कनेशन का आवेदन करने के समय प्राप्त हुई थी, वह इस पोर्टल पर आवेदनकर्ता की एसईआर आईडी होगी और इसमें आप द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से चयन कर सकेंगे तथा मूल्य निर्धारण के उपरांत आवेदक इस पोर्टल पर जाकर कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी।
आवेदनकर्ता के पास परिवार पहचान पत्र व कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक के परिवार के नाम पर कोई भी बिजली पंप अथवा सोलर पंप नही होना चाहिए तथा खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाइप लाइन होने का प्रमाण होना अनिवार्य है। इसलिए इच्छुक आवेदक आगामी 15 मई 2023 तक विभाग के पोर्टल http://pmkusum.hareda.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में लघु सचिवालय पलवल के प्रथम तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के कमरा नंबर-101 व दूरभाष नंबर-01275-297636 पर संपर्क कर सकते हैं।
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