मां के घर में आग लगाने पर बेटे को 4 साल की कैद और जुर्माना

हिसार। अदालत ने मां के घर में आग लगाने के मामले में दोषी करार बेटे को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 5 हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस ने गांव असरावां निवासी महिला लीला देवी की शिकायत पर 13 फरवरी 2019 को केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने बेटे मदनलाल को गलत कार्यों में संलिप्त होने पर करीब दस साल पहले बेदखल कर दिया था। पीडि़ता का आरोप था कि 12 फरवरी की रात करीब 12 बजे मदनलाल उनके घर में अपने चार साथियों के साथ घुसा और कमरे में आग लगा दी। बाद में वे मौके से दीवार कूदकर फरार हो गए। इस मामले में अदालत ने मदनलाल के साथी दरभंगा के बेला निवासी सोनू उर्फ बच्ची को अदालत ने बरी कर दिया था। अदालत ने दोषी करार बेटे को शुक्रवार को 4 साल कैद तथा 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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