Sonipat : पंचायत के लिए 19, ब्लॉक समिति के लिए 7, जिला परिषद के लिए 13 कामों की सूची

- कोई भी 5 काम करवा सकती हैं पंचायती राज संस्थाएं, अनुमान लगाएंगें बीडीपीओ और जिला परिषद
- संस्था के फंड का 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपए में से जो भी कम होगा, उससे होंगे विकास कार्य
- पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
Sonipat : पंचायती राज संस्था के एक वित्तीय वर्ष में काम कराने को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग (Panchayat Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के तहत पंचायती राज संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध फंड में से 50 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपए जो भी कम हो, उस राशि को विकास कार्यों के तहत प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए बकायदा विभाग की ओर से कामों की लिस्ट भी जारी की गई है। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में शामिल पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद को अलग-अलग कैटेगरी के काम दिए गए हैं, जिसमें से कोई भी पांच काम पंचायती राज संस्था करवा सकती है।
ग्राम पंचायत को कुल 19, ब्लॉक समिति को 7, जिला परिषद को 13 कामों की सूची दी गई है, जिनमें से कोई पांच काम निर्धारित राशि से करवाए जा सकते हैं। इसके साथ ही विभाग ने निर्देश दिए गए हैं अधिकतम 5 लाख रुपये तक प्रत्येक विकास कार्य बिना ई-निविदा प्रणाली के अपनाए भी करवाए जा सकते हैं। हालांकि इन कार्यों को ई-निविदा प्रणाली के तहत भी करवाया जा सकता है। 5 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों को करवाने के लिए ई-निविदा प्रणाली अनिवार्य की गई है। विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा यह पत्र सभी जिलों के उपायुक्त, जिला परिषद के सीईओ, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता, जिला व खंड विकास एवं पंचायती अधिकारी को भेजा गया है।
बीडीपीओ व सीईओ को दिए अनुमान के निर्देश
विभागीय पत्र के अनुसार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को अपने-अपने खंड की समस्त ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समिति की एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले ग्राम फंड व समिति फंड में उपलब्ध राशि अनुसार विभागीय तौर पर करवाए जाने वाले कार्य हेतू संभावित राशि का अनुमान लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह जिला परिषद फंड में भी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले फंड अनुसार विभागीय तौर पर कार्य करवाने हेतू संभावित राशि का अनुमान लगाने का जिम्मा जिला परिषद के सीईओ को दिया गया है। वहीं निर्माण सामग्री की संभावित मात्रा का अनुमान जिला परिषद के सीईओ द्वारा इंजीनियरिंग विग के सहयोग से लगाया जाएगा। इसके साथ पिछले वर्ष की निर्माण सामग्री की खपत मात्रा से तुलना करके जो भी कम हो, उसके अंदाजन निर्माण सामग्री की खपत की मात्रा निकाली जाएगी।
पंचायत के लिए ये 19 काम
1. गांव की गलियां का निर्माण (फिरनी छोड़कर)
2. नालियों का निर्माण
3. गऊघाट का निर्माण
4. स्वागत द्वार का निर्माण
5. गांव की गलियों, नालियों, पुलिया की मरम्मत एवं रख-रखाव
6. ग्राम सचिवालय की मरम्मत और रख-रखाव
7. सभी तरह की चौपाल की मरम्मत एवं रख-रखाव
8. शिवधाम का रख-रखाव
9. सिंगल ग्राम पंचायत वॉटर सप्लाई सिस्टम के ट्यूबवेल का रख-रखाव
10. तालाबों का निर्जलीकरण और कीचड़ हटाने का काम
11. तालाबों का रखा-रखाव
12. घर-घर कूड़ा उठाने, अलग-अलग करने व डिस्पोजल का काम
13. नालों की सफाई
14. पब्लिक/कम्यूनिटी टॉयलेट का रख-रखाव व संचालन
15. गांव की गलियों की सफाई
16. ग्राम पंचायत के सभी सार्वजनिक संपति का रख-रखाव एवं मरम्मत
17. स्ट्रीटलाइट का संचालन, मरम्मत एवं रख-रखाव
18. कंडम बिल्डिंग और अन्य निर्माण को ध्वस्त करना
19. फिरनी की मरम्मत व रख-रखाव (जहां पीडब्ल्यूडी या एचएसएएमबी द्वारा रोड निर्मित ना हो)
पंचायत समिति करवा सकती है ये काम
1. योगशाला, व्यायामशाला व पार्क का रख-रखाव
2. गोवर्धन प्रोजेक्ट व बायो-गैस प्लांट्स का संचालन
3. वॉटर ट्रीटमेंट और ग्रेवॉटर मैनेजमेंट
4. पार्क और पौधारोपण अभियान का रख-रखाव
5. तरल कचरे प्रोजेक्ट का संचालन व रख-रखाव
6. सड़क पर साइन बोर्ड व स्ट्रीट फर्नीचर लगवाना
7. पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर करवाए जा सकने वाले ऐसे काम जो ग्राम पंचायत की लिस्ट में ना हो।
जिला परिषद अपने फंड से ये करवा सकती है काम
1. पीएचसी/सब हेल्थ सेंटर्स की मरम्मत
2. आंगनवाड़ी का निर्माण व रख-रखाव
3. एचएसएएमबी से ट्रांसफर 5 करम तक की ग्रामीण सड़कों की विशेष मरम्मत व वार्षिक मरम्मत
4. ग्राम पंचायत में स्ट्रीटलाइट लगवाना
5. ई-लाइब्रेरी, महिला संस्कृति केंद्र और इंडोर जिम की स्थापना
6. बस क्यू शेल्टर का निर्माण व रख-रखाव
7. राजकीय प्राइमरी और मिडल स्कूल की मरम्मत, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से
8. चौपाल का निर्माण
9. 2.5 एकड़ से कम तालाब का विकास
10. ग्रामीण खेल स्टेडियम का रख-रखाव
11. नाले और ड्रेन को कवर करना
12. ड्रेन का निर्माण करवाना
13. जिला परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर करवाए जा सकने वाले ऐसे काम जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति की लिस्ट में ना हो।
सरकार अपने बजट से ये काम करवाएगी
1. जिला परिषद सचिवालय का निर्माण
2. ग्राम सचिवालय का निर्माण
3. गांवों के बीच में 5 करम से कम चौड़ाई की सड़कों का निर्माण
4. मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क योजना के तहत खेतों तक जाने के लिए रास्ते
5. फिरनियों का निर्माण
6. 1 से 2 एकड़ के बीच कम्युनिटी सेंटर का निर्माण
7. हरियाणा पोंड एंड वेस्टवॉटर मैनेजमेंट अथ्योरिटी की सिफारिश पर 2.5 एकड़ से बड़े तालाब का निर्माण
8. ग्राम स्तर पर ग्रामीण खेल स्टेडियम का निर्माण
9. शिवधाम योजना के तहत पूंजी परियोजनाएं
10. सरकार इनके अलावा भी अन्य विकास कार्यों के काम अपू्रव कर सकती है
सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में होंगे ये काम
1. स्वच्छ भारत मिशन के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पंूजीगत अस्तियों का निर्माण (90 प्रतिशत सरकार और 10 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
2. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पूंजीगत अस्तियों का रख-रखाव (20 प्रतिशत सरकार और 80 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
3. स्वच्छ भारत मिशन के तहत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पंूजीगत अस्तियों का निर्माण (90 प्रतिशत सरकार और 10 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
4. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की पूंजीगत अस्तियों का रख-रखाव (20 प्रतिशत सरकार और 80 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
5. पार्क कम व्यायामशाला/योगशालाओं का निर्माण (80 प्रतिशत सरकार और 20 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
6. ई-लाईबे्ररी का निर्माण (80 प्रतिशत सरकार और 20 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
7. व्यायामशालाओं का निर्माण (80 प्रतिशत सरकार और 20 प्रतिशत पंचायती राज संस्था)
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