Sonipat : सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर सड़क किनारे खुले 4 ठेके किए सील

Sonipat : सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर सड़क किनारे खुले 4 ठेके किए सील
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  • आबकारी विभाग के साथ मिलकर सीएम फ्लाइंग ने की कार्रवाई
  • नियमों का उल्लंघन करने पर ठेके सील करने की ठेकेदारों को दी चेतावनी

Sonipat : राष्ट्रीय राजमार्ग मेरठ-झज्जर हाइवे पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते व आबाकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने छापेमारी की। टीमों ने हाइवे से लगते चार शराब के ठेकों को सील कर दिया। जो आबकारी विभाग की नीति के अनुसार नियमों के तहत स्थापित नहीं किए गए थे। विभाग की टीम ने शराब ठेकेदारों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसे नियमों की अवहेलना की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि मेरठ झज्जर हाइवे पर शराब के ठेके चलाने में नियमों की अनदेखी हो रही है। इसके बाद एसआई सुनील, महावीर, एएसआई राजेश और आबकारी विभाग की टीम ने शराब के ठेकों पर बारी- बारी आबकारी पॉलिसी को लेकर छापेमारी की। यहां जांच करने पर नियमों की अवहेलना होती मिली। पॉलिसी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका होना चाहिए। लेकिन सभी ठेकेदारों ने आबकारी पॉलिसी की अनदेखी की। गांव नसीरपुर मोड़, हरसाना कलां मोड, गांव थाना कलां मोड़ और गांव झरोठ मोड़ पर चार अलग-अलग शराब के ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उनके शराब के ठेकों को सील कर दिया गया है। आबाकारी विभाग की तरफ से उक्त ठेकेदारों के स्टॉक की जांच की जा रही है।

सड़क किनारे ठेका खोलने का यह है नियम

नेशनल हाईवे किनारे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ठेका खोलने के लिए अलग-अलग नियम है। इसमें शहरी क्षेत्र में हाईवे किनारे ठेके संचालित किए जा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे से 220 मीटर दूरी पर ठेका खोलने का प्रावधान है। ऐसे में सभी ठेके 50 मीटर से भी कम दूरी पर चलते मिले। जिसके चलते उन्हें सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने हाईवे किनारे खोले गए ठेकों के खिलाफ आबकारी विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर भी जानकारी मांग सकती है।

नियमों की अवहेलना कर खोले गए ठेकों को किया सील

आबकारी एवं कराधान विभाग के एइटीओ सुलक्षण ने बताया कि नेशनल हाइवे-334बी के किनारे नियमों की अवहेलना कर खोले गए ठेकों को सील किया गया है। इस तरह पहले भी कार्रवाई कर ठेका संचालकों को नोटिस दिया गया है। हाईवे किनारे नियम तोड़कर किसी को ठेका नहीं चलाने दिया जाएगा।

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