Sonipat: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

सोनीपत: सदर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि से 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए है।
सदर थाना क्षेत्र के गांव की 16 वर्षीय किशोरी ने 16 नवंबर, 2021 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि वह शहर के एक कन्या स्कूल की छात्रा है। वह 1 अक्टूबर, 2021 को अपने घर पर थी। इसी दौरान उनके गांव का अरुण उनके घर में घुस आया था। आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे व उसके घर वालों को मार देगा। जिसके चलते वह डर गई थी। बाद में उसने परिजनों व पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही उसके कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सदर थाना प्रभारी बदन सिंह व एसआई अंजलि की टीम ने आरोपित अरुण व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया था।
साथियों पर आरोपित की मदद करने का आरोप था। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा की अदालत ने अरुण को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसके दोनों साथियों को बरी कर दिया। मामले में वीरवार को अदालत ने दोषी अरुण को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS