विवाहिता की हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, अदालत ने आरोपी पति को भगौड़ा किया घोषित

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत: शहर थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या करने व शव को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी पति के दोस्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने पति के दो दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 21 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में मुख्य आरोपी महिला का पति भगौड़ा है।
देव कॉलोनी रोहतक निवासी रवि राणा ने 20 जुलाई, 2018 को सिटी थाना सोनीपत में अपनी बेटी सुरक्षा (31) के संदिग्ध अवस्था में लापता होने की शिकायत दी थी। उन्होंने सुरक्षा के पति मूलरूप से आहुलाना घटना के समय हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोनीपत निवासी राजीव व अन्य पर उसे बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। रवि राणा ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सुरक्षा ने राजीव से प्रेम विवाह कर लिया था। वह उसकी बेटी के पैसे ऐंठता था। साथ ही लगातार प्रताड़ित करता था। उसकी बेटी ने उन्हें इस बारे में अवगत कराया था। जिसके बाद वह मायके आ गई थी। मायके में आकर राजीव उसे माफी मांगकर साथ ले गया था। तब उनकी बेटी ने उन्हें बताया था कि वह उससे पैसे ऐंठता रहा है।
बाद में 13 जुलाई, 2018 को उनकी बेटी सुरक्षा अचानक लापता हो गई थी। 14 जुलाई, 2018 को उन्हें पता लगा था। बाद में मुकदमा दर्ज कराया था। बेटी का कोई सुराग नहीं लगने पर 27 अगस्त, 2018 को रोहतक में तत्कालीन मंत्री ओपी धनखड़ की कष्ट निवारण समिति की बैठक में रवि राणा ने उनके सामने शिकायत की थी। तत्कालीन मंत्री के एसपी सोनीपत से बात करने के बाद मामले की जांच सीआईए को सौंपी गई थी। सीआईए के तत्कालीन एएसआई रमेश खत्री की टीम ने राजीव के साथी गांव महलाना निवासी दीपक व गोहाना के गौतम नगर निवासी सुमित को 14 सितंबर, 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों ने राजीव के साथ मिलकर सुरक्षा की हत्या करने व शव को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में दबाने की बात कबूल की थी। उनकी निशानदेही पर शव के अवशेष बरामद कर लिए थे।
पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम गन्नौर सुरेंद्र पाल की मौजूदगी में जेसीबी के सहायता से गड्ढा खोदकर शव के अवशेष बाहर निकाले थे। आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। मामले में आरोपी राजीव अभी भगौड़ा है। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दीपक व सुमित को दोषी करार दिया था। सोमवार को दोनों दोषियों को हत्या में उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुमार्ना, षड्यंत्र में सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुमार्ना तथा शव को खुर्द-बुर्द करने में तीन साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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