Sonipat : विधायक के खिलाफ दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, सुरेंद्र पंवार बोले- हमें न्यायपालिका पर विश्वास

Sonipat : विधायक के खिलाफ दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, सुरेंद्र पंवार बोले-  हमें न्यायपालिका पर विश्वास
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हरियाणा के विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हरिभूमि न्यूज. सोनीपत: विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था, हाईकोर्ट में सच की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया है।

बता दें कि सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पंवार ने वर्ष 2019 में सोनीपत विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। विधायक सुरेंद्र पंवार ने 79438 वोट प्राप्त कर बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। उनकी जीत के बाद सोनीपत विधानसभा से ही चुनाव लड़ने वाले ही एक अन्य प्रत्याशी रमेश नम्बरदार ने जिसको मात्र 175 वोट प्राप्त हुई थी। उन्होंने विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ हाईकोर्ट में खर्च से संबंधित याचिका डाली। जिसमें उन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाए।

कोर्ट में दायर की गई याचिका के तथ्य भी सही नहीं पाए गए, इसलिए मुख्य याचिका को खारिज किया गया है। विधायक सुरेंद्र पंवार ने कहा कि उन्हें पहले दिन से ही कोर्ट पर पूर्ण भरोसा था कि सच की हर हाल में जीत होगी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है।

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