Actress युविका चौधरी की अग्रिम जमानत पर विशेष अदालत 11 को सुनाएगी फैसला

हिसार। फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी द्वारा 25 मई को अपने ब्लॉग पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के लिए कथित अपमानजनक भाषा का प्रयोग पर हांसी में दलित अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद युविका चौधरी ने हिसार की अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार के तहत स्थापित विशेष अदालत खुद को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने की याचिका दायर की थी।
जिस पर लगातार दो दिन 7 व 8 अक्टूबर को हिसार की अजय तेवतिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पीडि़त व आरोपी पक्ष की बहस हुई ,जिसमें पीडि़त पक्ष ने तर्क दिया कि उक्त अभिनेत्री युविका चौधरी को विवादित शब्द का अर्थ मालूम नहीं था तथा उक्त वीडियो जारी होने के बाद ही कुछ देर बाद ही उसने एक अन्य वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली थी। इस पर शिकायतकर्ता रजत कलसन ने अदालत को बताया की युविका चौधरी ने जानबूझकर अपने ब्लॉग पर दलित समाज के अपमान करने की नियत से तथा लाइमलाइट में आने के लिए विवादित वीडियो जारी की गई तथा टीआरपी हासिल करने की कोशिश की गई। विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है, जिस पर यह तय होगा कि युविका चौधरी को जेल जाना पड़ेगा या उसे अग्रिम जमानत मिलेगी।
गौरतलब है कि युविका चौधरी शाहरुख खान अभिनीत मशहूर फिल्म ओम शांति ओम तथा बिग बॉस में नजर आ चुकी है। इसके अतिरिक्त उसने कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है। युविका चौधरी की वीडियो के बारे में हांसी के थाना शहर में एफआईआर दर्ज होने के बाद युविका चौधरी ने खुद के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट का रूख भी किया था ,परंतु हाईकोर्ट ने उसे अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था जिसके चलते अब युविका चौधरी ने हिसार की विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS