बारिश से खराब हुई फसलों की होगी स्पेशल गिरदावरी, हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश

बारिश से खराब हुई फसलों की होगी स्पेशल गिरदावरी, हरियाणा सरकार ने दिए निर्देश
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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों के लिए निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करती और किसानों को जोखिम फ्री करने और युवाओं को मधुमक्खी पालन, शहद, मशरुम, दुध की प्रोसेसिंग, मछली पालन आदि व्यवसाय से जोड़ने का कार्य कर रही है।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री जे पी दलाल ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलों का खराबा आंकने के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए हैं ताकि गिरदावरी का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर किसानों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। कृषि मंत्री अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे ।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा देश की पहली योजना है, जो किसानों, बागवानी एवं सब्जियों की फसलों को बीमित करेगी। हिमचाल प्रदेश में केवल सेब के किसानों के लिए बीमा योजना लागू है।उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार किसानों के लिए निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करती और किसानों को जोखिम फ्री करने और युवाओं को मधुमक्खी पालन, शहद, मशरुम, दुध की प्रोसेसिंग, मछली पालन आदि व्यवसाय से जोड़ने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 8 से 10 प्रतिशत क्षेत्र बागवानी का आता है । इसके लिए कोई बीमा योजना नहीं थी। इस बीमा योजना में 21 फलों, सब्जियों एवं मसाला फसलों को शामिल किया गया है। बागवानी किसानों को विभिन्न कारकों के कारण भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था। यह योजना फसलों में अचानक बीमारी फैलने, कीटों के संक्रमण, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, सूखा, पाला आदि से होने वाले नुकसान से किसान की भरपाई करेगी।

दलाल ने बताया कि बागवानी का उद्देश्य किसानों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत किसानों को सब्जी एवं मसाला फसलों के 30,000 रुपये और फल वाली फसलों के 40,000 रुपये का बीमा किया गया। इसमें किसानों को केवल 2.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसमें 750 रुपये और 1000 रुपये ही अदा करने होंगे।

कृषि मंत्री ने बताया कि मुआवजा सर्वेक्षण और नुकसान दावे को 25 से 50, 75 और 100 प्रतिशत चार श्रेणियों में बांटा गया है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर अपनी फसल और क्षेत्र का पंजीकरण करना होगा। इसके बाद सर्वे करके मुआवजे का लाभ दिया जाएगा।

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