चार तहसीलदारों पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

चार तहसीलदारों पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला
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एक मामले में जानकारी न देने पर आयोग ने यह कदम उठाया है। जिस शख्स की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, उसे न तो मांगी गई जानकारी मिली और न ही अभी तक मुआवजा प्राप्त हुआ है।

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़

यहां बहादुरगढ़ के मौजूदा तहसीलदार व इससे पहले रह चुके तीन तहसीलदारों पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक मामले में जानकारी न देने पर आयोग ने यह कदम उठाया है। जिस शख्स की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, उसे न तो मांगी गई जानकारी मिली और न ही अभी तक मुआवजा प्राप्त हुआ है।

दरअसल, गांव सोलधा के निवासी मनजीत ने अगस्त 2017 में अपने गांव की जमीन से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी। निर्धारित समय में तहसीलदार यानी जन सूचना अधिकारी ने यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। फिर मनजीत ने प्रथम अपीलीय अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त को अपील की लेकिन सूचना नहीं मिली। इसके बाद राज्य सूचना आयेाग में अपील कर दी। सूचना अधिकारी को कई बार आयोग की तरफ से कई बार नोटिस दिए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में आयोग की तरफ से जुर्माना लगाकर केस बंद कर दिया गया। अहम बात ये कि ये सूचना शिकायतकर्ता को लगभग दो महीने बाद मिली है। जबकि तीन सप्ताह के अंदर उसे मुआवजा मिलना था। अब तक न तो जानकारी मिली और न ही मुआवजा प्राप्त हुआ। अब जमीन संबंधित जानकारी पाने के लिए फिर से आरटीआई लगानी पड़ेगी।

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