दिव्यांग बेटी से रेप करने वाले सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा

दिव्यांग बेटी से रेप करने वाले सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा के निर्देश दिए हैं।

हरिभूमि न्यूज : सिरसा

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सिरसा ने एक दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायधीश ने मामले में दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा के निर्देश दिए हैं। महिला थाना सिरसा पुलिस ने पीड़िता की माता के बयान पर आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 376 ( 2 ) एल, 323, 506 व एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि उसने पहले पति के निधन के बाद आरोपी के साथ दूसरा विवाह किया था।

वह दिहाड़ी-मजदूरी करती है, उसकी पुत्री दिव्यांग है। जोकि हिलढुल भी नहीं सकती। दिमाग से भी कमजोर है और थोड़ा बहुत ही बोल पाती है। बीती 29 जुलाई 2020 को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। सायं चार बजे जब वह काम से वापस लौटी तो उसकी बेटी ने इशारों में दुष्कर्म की बात बताई। महिला ने इस बारे में महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई। दिव्यांग युवती के साथ हुए इस घिनौने कृत्य के मामले में महिला थाना सिरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा।

इसके साथ ही मामले की मजबूत पैरवी की और फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट से आरोपी को सजा दिलवाई। मात्र सवा दो साल की अवधि में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए आरोपी को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने भादंसं की धारा 506 के तहत एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 328 के तहत एक साल की कैद व एक हजार जुर्माना तथा एससीएसटी एक्ट के तहत तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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