कृषि यंत्रों पर सब्सिडी : कृषि विभाग ने कुंजपुरा को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना

हरिभूमि न्यूज
नारनौल। सहायक कृषि अभियंता कार्यालय की ओर से गतदिवस आदर्श गांव कुंजपुरा में किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने तथा विभाग की कृषि यंत्रों पर चल रही अनुदान स्कीमों के बारे में जानकारी दी।सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि हरियाणा कृषि विभाग की कृषि इंजीनीयरिंग विंग की ओर से कुंजपुरा को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना गया है ताकि यह गांव आदर्श गांव के तौर पर विकसित हो सके।
यादव ने गांव में भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से कहा कि विभाग की कृषि यंत्रों पर चल रही अनुदान स्कीमों के लिए आवेदन कर रीपर बाइंडर, बीटी कपास बिजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पम्प आदि कृषि यंत्र खरीद का लाभ उठाएं। उन्होंने किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए सभी प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी।
इस मौके पर कनिष्ठ अभियंता रामसिंह बरवाला ने किसानों कोे गोबर गैस प्लांट के फायदों के बारें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोबर गैस प्लांट किसानों के लिए वरदान से कम नहीं है। इससे न सिर्फ कुकिंग गैस मिलती है बल्कि बढ़िया क्वालिटी का गोबर का खाद भी मिलता है। विभाग गोबर गैस प्लांट पर किसानों को 12 हजार रुपये सबसिडी भी प्रदान करता है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे गोबर गैस प्लांट लगवाकर विभाग की योजना का लाभ उठाएं। इस अवसर पर कृषि विकास अधिकारी (कृषि यंत्र) कपिल सैनी, कनिष्ठ अभियंता रामसिंह बरवाला एवं अन्य तकनीकी कर्मचारी व गांव के प्रगतिशील किसान मौजूद थे।
इन यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी
इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि विभाग की हिदायतोनुसार अनुसार किसान कपास बीजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पम्प, सीधी धान बीजाई मशीन, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, 12 हॉर्स पावर से ज्यादा पावर टिलर, बरिकेट मेकिंग मशीन, स्व चालित 3 और 4 व्हील वाला रिपर बाईडर, मक्का बीजाई मशीन, मक्का निकालने का थ्रेशर एवं नुमाटिक प्लांटर पर अनुदान के लिए आवदेन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सब्सिडी के लिए योग्य पाए जानेे वाले जनरल कटेगरी के किसानों को 40 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के किसानों को 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
कैसे करें आवदेन
इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि आवदेेक किसानों को विभागीय वेबसाइट एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर 9 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान को पोर्टल पर अपना परिवार पहचान पत्र 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, हरियाणा राज्य मे पंजीकृत ट्रैक्टर का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र ( आरसी ), बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सहित रद्द चेक की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट अथवा पासबुक की कॉपी तथा स्वयं घोषणा पत्र की प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। यदि आवेदक अनुसूचित जाति से लघु या सीमांत श्रेणी से संबन्धित है तो उसे श्रेणी का वांछित प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के समय अपलोड करना होगा।
ये होंगे सबसिडी के लिए आवेदन करने के लिए मापदंड
इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि उक्त कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए सिर्फ वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिसने गत 5 वर्षो के दौरान विभाग की किसी भी स्कीम में इन यत्रों पर अनुदान न लिया हो। इसके अलावा एक किसान तीन तरह के अलग अलग कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान 2.5 लाख रुपये से कम है, उन कृषि यंत्रों के लिए किसान को ऑलाइन आवेदन के वक्त 2500 रुपये बुकिंग राशि जमा करवानी होगी तथा जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उन कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपये बुकिंग राशि जमा करवानी होगी।
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