सोलर पंप लेने वालों के लिए निर्देश जारी, अगर की ऐसी गलती तो वापिस देनी पड़ेगी सब्सिडी, कार्रवाई भी होगी

रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी महेन्द्रपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ( haryana government ) के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर वाटर पम्प ( solar water pump ) को किसी अन्य को बेचने या किसी दूसरी जगह पर लगाने पर या कृषि सिंचाई की बजाय सिस्टम को अन्य तरीके में उपयोग करने के बारे में शिकायतें अब प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा है कि निर्धारित की गई जगह के अलावा सोलर पम्प सेट किसी दूसरी जगह लगाया तो सब्सिडी का अधिकार नहीं है और किसी अन्य को बेच दिया तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
एडीसी महेंद्रपाल ने यह भी बताया कि सोलर सिस्टम पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली की खपत कम करना है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगा सकते और न ही कंपनी ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से सरकार सब्सिडी की राशि वापिस ले लेगी और कंपनी द्वारा दी गई गांरटी भी खत्म हो जाऐगी। अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिए गए सोलर पंप सिस्टम का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निरीक्षण के समय लगाऐ गए पंप अपने स्थान पर न मिलने पर किसान व कंपनी दोनों पर कार्यवाही की जा सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जिला विकास भवन स्थित अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के अक्षय उर्जा विभाग कमरा संख्या 114-115 सें सम्पर्क कर सकते हैं।
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