सोलर पंप का गलत तरीके से उपयोग करने पर वापस करनी होगी सब्सिडी

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा अनुदान पर दिए गए सोलर पंप को किसी अन्य को बेचने या किसी दूसरी जगह पर लगाने पर कृषि सिंचाई की बजाए सिस्टम को अन्य तरीके से उपयोग करने बारे शिकायत प्रशासन के संज्ञान में आ रही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित की गई जगह के अलावा सोलर पंप सेट दूसरी जगह लगाया तो सब्सिडी नहीं मिलेगी और अन्य को बेच देने पर उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सोलर पंप पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया गया है और इसका उद्देश्य बिजली व डीजल की खपत को कम करने के साथ-साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना भी है। सोलर पंप के लिए निर्धारित की गई जगह से दूसरी जगह सिस्टम को नहीं लगाया जा सकता और ना ही कंपनी ऐसा कर सकती है। ऐसा करने से सरकार सब्सिडी की राशि वापिस लेने की हकदार होगी और कंपनी द्वारा दी गई गारंटी भी खत्म हो जाएगी। अधिकारी किसी भी समय किसानों को दिए गए सोलर पंप सिस्टम का निरीक्षण कर सकते है तथा निरीक्षण के समय लगाए गए पंप सिस्टम का निरीक्षण कर सकते है तथा निरीक्षण के समय लगाए गए पंप अपने स्थान पर ना मिलने पर संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS