Sukanya Samriddhi Yojana : किसी भी डाकघर या बैंक में खुलवा सकते है सुकन्या समृद्धि योजना के खाता, पढ़ें लाभ

बालिकाओं के सुखद भविष्य के लिए बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao Beti Padhao yojana) के अंतर्गत सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत बालिकाओं का किसी भी डाकघर या बैंक में खाता खुलवाया जा सकता है। माता-पिता द्वारा इस खाते में जमा धनराशि से बालिका के भविष्य को समृद्ध बनाने मददगार साबित होगी। इस स्कीम में आप 0 से 10 साल तक की बिटिया के लिए ही निवेश कर सकते हैं। आप केवल दो बच्ची के लिए ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकते हैं।
बहादुरगढ़ के एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसी भी डाकघर या बैंक में कम से कम 250 रुपये में खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि खाते में एक वर्ष में अधिक से अधिक एक लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जमा राशि व परिपक्वता राशि पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है।
एसडीएम ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी की आयु 18 वर्ष की होने के बाद जब भी शादी करें, खाता बंद करवा सकते है। विवाह से एक माह पहले या तीन महीने बाद तक खाता बंद करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटी की शिक्षा, शादी हेतु थोड़ा-थोड़ा करके पैसा जमा करवाकर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जोड़ सकते है।
एसडीएम ने बताया कि इस योजना के तहत दसवीं की परीक्षा पास करने तथा 18 वर्ष की आयु होने पर लडकी की पढ़ाई/शिक्षा के लिए आधा पैसा भी निकाल सकते हैं। शेष राशि लड़की की आयु 21 वर्ष होने उपरांत शादी के समय निकाली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र के साथ बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का फोटो, आईडी तथा रिहायशी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS