महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, मांग को सुनकर कोर्ट ने लगाई फटकार

मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमें सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मंडोली जेल से शिफ्ट करने की मांग रखी है। सुकेश के वकील ने कहा कि उसके ऊपर मंडोली जेल में जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों को ठगने के जुर्म में जेल में कैद है।
सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वादी खर्च उठा सकता है। इसका मतलब यह नहीं की जितनी मन चाहे उतनी याचिका दायर कर दे। पहली याचिका में सुकेश ने खुद को मंडोली जेल से शिफ्ट करने की मांग की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को यह फैसला किया था कि सुकेश और उसकी पत्नी को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में शिफ्ट किया जाए। अदालत ने यह फैसला भी दंपति के द्वारा दायर की गई याचिका के आधार पर ही किया था। याचिका में जीवन का खतरा बताया गया था। अब एक बार फिर से याचिका देते हुए मंडोली जेल से भी शिफ्ट करने कि मांग की जा रही है। सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका देते हुए कहा कि हमारे साथ मंडोली जेल में मारपीट की गई है। सबूत के लिए मेडिकल जांच कर सकते हैं।
सुकेश की दूसरी याचिका खारिज
बता दें कि सुकेश ने अपनी दूसरी याचिका में प्रतिदिन अपने वकीलों से 60 मिनट तक मुलाकात की मांग और जेल अधिकारियों को एक आवेदन करने की छूट की मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जताते हुए सुकेश को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि वादी खर्च उठा सकता है, इसका यह मतलब नहीं की जितना मन करे, उतनी याचिका दायर कर दे।
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