Swamitva Yojana : दुकानों और भवनों में वर्षों से काबिज लोगों को राहत, मिलेगा मालिकाना हक

Swamitva Yojana : दुकानों और भवनों में वर्षों से काबिज लोगों को राहत, मिलेगा मालिकाना हक
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष या इससे अधिक समय तक नगर परिषद व नगर पालिका की लीज पर ली गई दुकानों व भवनों को बेचा जाएगा। योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

हरिभूमि न्यूज : रेवाड़ी

रेवाड़ी जिले के कई लोगों के पास शहरी निकाय में मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार ने शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक दिया जाएगा।

जिला नगर आयुक्त भारत भूषण गोगिया ने बताया कि योजना के तहत जिले में नगर परिषद व नगर पालिकाओं की दुकानों व भवनों में वर्षों से काबिज लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। नप व नपा की जमीन पर बनी दुकानों और भवनों को शहरी निकाय विभाग की ओर से वर्षो से काबिज लोगों को विभागीय नियमानुसार बेचा जाएगा। डीएमसी ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 20 वर्ष या इससे अधिक समय तक नगर परिषद व नगर पालिका की लीज पर ली गई दुकानों व भवनों को बेचा जाएगा। योजना के तहत पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को नगर परिषद व नगर पालिका की जमीन पर बनी दुकानों व भवनों को बेचा जाएगा, जिन्होंने 20 साल से पहले दुकान व भवनों को किराए पर लिया हुआ है।


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