बच्ची का यौन शोषण करने वाले तांत्रिक और उसके पास भेजने पर मां को 20-20 साल की कैद, पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि

बच्ची का यौन शोषण करने वाले तांत्रिक और उसके पास भेजने पर मां को 20-20 साल की कैद, पीड़िता को मिलेगी जुर्माना राशि
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अदालत ने दोषी तांत्रिक पर 80 हजार रुपये व महिला पर 70 हजार रुपये जुमार्ना लगाया है। जुमार्ना राशि में से 50-50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

हरिभूमि न्यूज : सोनीपत

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( फास्ट ट्रैक ) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने बच्ची का यौन शोषण करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी तांत्रिक व पीड़िता की मां को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी तांत्रिक पर 80 हजार रुपये व महिला पर 70 हजार रुपये जुमार्ना लगाया है। जुमार्ना राशि में से 50-50 हजार पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।

सिटी थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी तंत्र क्रिया करने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में आ गई थी। जिसके संपर्क में आकर उसने उसे भी घर से निकाल दिया था। व्यक्ति ने बताया था कि उसकी पत्नी जनवरी माह में उसकी 12 साल की बेटी को लेकर तांत्रिक के पास गई थी। वहां पर आरोपित ने उसकी बेटी का यौन शोषण किया था। उसने बताया था कि दो दिन पहले उसकी साली अपनी बहन के पास गई तो उसकी बेटी ने अपनी मौसी को मामले से अवगत कराया था। उसकी साली ने उसे बताया था। जिस पर पुलिस को बताया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में एएसआई सरिता की टीम ने आरोपित तांत्रिक बलराज उर्फ बलजीत के साथ ही बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया था। महिला आरोपित के पास अपना गृह क्लेश मिटाने के लिए जाती थी। जिसके बाद आरोपित ने सिटी थाना क्षेत्र में बच्ची का यौन शोषण किया था। आरोपितो को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया।

शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपित तांत्रिक व बच्ची की मां को दोषी करार दिया। अदालत ने बलराज को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुमार्ना, 10 पॉक्सो एक्ट में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुमार्ना, भादंसं की धारा 323 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुमार्ना, 506 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुमार्ना किया है। वहीं महिला को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुमार्ना, भादंसं की धारा 323 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुमार्ना, 506 में एक साल कैद व 10 हजार रुपये जुमार्ना किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुमार्ना राशि में से 50-50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।

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