Nikita Murder Case : तौसीफ और रेहान दोषी करार, इन दिन होगी सजा पर बहस

फरीदाबाद : बल्लभगढ़ के हुए निकिता तोमर हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया है जबकि एक को बरी कर दिया गया है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।
2020 Nikita Tomar murder case: Faridabad fast track court convicts prime accused Tausif and his friend Rehan. Third accused Azruddin, who had supplied weapon, acquitted. Quantum of sentence to be pronounced on Friday, 26th March.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
बता दे कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवार के साथ रह रही उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी निकिता तोमर अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी 26 अक्टूबर 2020 को शाम करीब 3:45 जो वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली। आरोप है सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त से मिलकर निकिता को कार में अगवा करने की कोशिश की थी। विरोध करने पर तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी थी इसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच एसआईटी को सौंपी थी। एसआईटी की टीम ने जांच में 5 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ रेहान और हथियार उपलब्ध कराने वाले अजरू को भी पुलिस ने पकड़ा तमाम साक्ष्य और सबूतों को एकत्र करके महेश 11 दिन में ही 600 पेज की चार्जशीट तैयार करके 6 नवंबर को कोर्ट में दाखिल कर दी चार्जशीट में निकिता की सहेली समेत कुल 60 गवाह बनाए गए थे।
न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा
निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आरोपियों को अवश्य ही फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह लव जिहाद का मामला है और सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था लव जिहाद पर अवश्य ही कानून बनाया जाएगा। दूसरे प्रदेशों में तो कानून बन गया, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कानून आज तक नहीं बना है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार निकिता हत्याकांड को पूरी तरह भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि निकिता को सरकार की ओर से कोई सम्मान नहीं मिला, जबकि निकिता ने श्लव जिहादश् को लेकर अपना बलिदान दिया है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भरोसा है कि आरोपियों को फांसी मिलेगी और उनकी बेटी को न्याय मिलेगा।
तैनात रहा विशेष सुरक्षा बल
कोर्ट में दिन भर इस मामले को लेकर सुरक्षा कड़ी दिखी। पुलिस ने कोर्ट परिसर में विशेष सुरक्षा बल की एक टुकड़ी तैनात कर रखी थी। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन्हें कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। आरोपी सद्धि होने के बाद दोनों आरोपियों के चहरे लटक गए थे। वहीं एडवोकेट विरेंद्र डागर और भगत सिंह महलावत की पहल पर अजरूद्दीन बरी हुआ है।
दायर करेंगे हाईकोर्ट में अपील
आरोपी पक्ष के वकील अनीश खान, अनवर खान व पीएल गोयल ने बताया कि इस केस के फैसले के दिन हम कोर्ट में अपना पक्ष साक्षों के साथ रखेंगे। अगर यहां बात नहीं बनी तो हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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