कोरोना महामारी में दिए गए दान पर मिलेगी Tax में छूट

कोरोना महामारी में दिए गए दान पर मिलेगी Tax में छूट
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आयकर कानून (Income Tax Law) के तहत दान करने पर टैक्स में छूट दी जाती है लेकिन यह लाभ कुछ नियमों व सीमा के भीतर ही मिलते हैं। 2 हजार रुपये से अधिक का दान नकद में नहीं किया जा सकता। इस सीमा से अधिक दान करने के लिए चैक, ड्राफ्ट व नेटबैंकिंग या अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करना होगा।

हरिभूमि न्यूज : गुरुग्राम

कोरोना महामारी (Corona pandemic) के दौरान दान करने वालों को टैक्स में छूट का लाभ दिया जा रहा है। कर सलाहकार पंकज वर्मा का कहना है कि जो भी व्यक्ति आयकर (Income tax) भरता है वह ऐसे योगदान (दान) पर छूट का लाभ भी ले सकता है। आयकर कानून के तहत दान( Donation) करने पर टैक्स में छूट दी जाती है लेकिन यह लाभ कुछ नियमों व सीमा के भीतर ही मिलते हैं। उनका कहना है कि इसके लिए पहले से निर्धारित रुप में दान करना जरुरी है। यदि करदाता (taxpayer) ने किसी संस्था या कंपनी के माध्यम से दान किया है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी। दान आर्थिक रुप से किया जाना चाहिए। 2 हजार रुपये से अधिक का दान नकद में नहीं किया जा सकता। इस सीमा से अधिक दान करने के लिए चैक, ड्राफ्ट व नेटबैंकिंग या अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल करना होगा।

पंकज का कहना है कि जिस संस्थान को दान दिया जा रहा है, उसे दानकर्ता को रसीद जारी करनी चाहिए। यह रसीद कटौती का दावा करने के लिए एक दस्तावेज सबूत के रुप में काम करेगी। जारी की गई रसीद में दानराशि के अलावा नाम, पता और दान करने वाले का पैन नंबर भी अवश्य होना चाहिए। दान पर शत-प्रतिशत छूट पाने के लिए फार्म 58 भरकर जमा करना होगा और ट्रस्ट के नंबर की भी जानकारी देनी होगी।

उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को दिए गए दान पर शत-प्रतिशत छूट ली जा सकती है। जबकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च व अन्य किसी धार्मिक स्थान के नवीनीकरण में दिए गए दान पर 50 प्रतिशत कटौती के लिए ही कर दाता पात्र है। कर सलाहकार का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्था ग्रामीण विकास संस्था, यूनिवर्सिटी या कॉलेज को जो दान दिया जाता है आयकर की धारा 80 जीजीए में छूट मिलेगी। इसी प्रकार वेतनभोगी कर्मचारी, राजनैतिक दल या इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट को चंदा देता है तो धारा 80 जीजीसी के तहत उस पर कटौती का लाभ ले सकता है। इसी प्रकार चेरिटेबल संस्थानों को दान देकर टैक्स छूट का लाभ भी 80 जी के तहत दिया जा सकता है। कर सलाहकार का यह भी कहना है कि नए स्लेब में भी छूट का लाभ मिलेगा। हालांकि पुराने टैक्स स्लैब में ही छूट मिलती है लेकिन पीएम केयर्स फंड में दान पर नए स्लैब के तहत भी लाभ मिलेगा।

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