बिना एनओसी लिए रजिस्ट्री करने के मामले में गुरुग्राम और वजीराबाद के तहसीलदार सस्पेंड

हरियाणा नगर एवं आयोजना विभाग से बिना एनओसी लिए रजिस्ट्री करने के मामले में सरकार ने गुरुग्राम और वजीराबाद के तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (Suspended) कर दिया है। हरियाणा राजस्व विभाग (Revenue Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक धारा 7 ए की उल्लंघन के मामले में गुरुग्राम के तहसीलदार जिवेंद्र और गुरुग्राम जिले की ही वजीराबाद तहसील के तहसीलदार मनीष कुमार यादव को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं।
गुरुग्राम के डीटीपी की ओर से सरकार को शिकायत भेजी गई थी कि उक्त दोनों तहसीलदारों ने विभाग से बिना एनओसी जारी किए ही कई लोगों की रजिस्ट्री कर दी थी जो कि नियमों के खिलाफ थी। बता दें कि बीते विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने रजिस्ट्री घोटाले से सबक लेते हुए एक बिल पास किया था जिसमें हरियाणा नगर एवं आयोजना विभाग की ओर से बिना एनओसी लिए रजिस्ट्री करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
यहां बता दें कि मार्च में लॉकडाउन होने के चलते रजिस्ट्रियां बंद होने पर सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हो रहा था। ऐसे में 22 अप्रैल से रजिस्ट्रियां शुरू की गईं । इस बीच सरकार को शिकायतें मिलने लगीं की रजिस्ट्रियां करने में काफी गोलमाल किया गया है और बिना एनओसी के रजिस्ट्री की गई है। सबसे ज्यादा शिकायतें गुरुग्राम , फरीदाबाद, अंबाला, झज्जर, सोनीपत आदि एरिया से मिली थीं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया और रजिस्ट्री करने पर पाबंदी लगा दी। अब कई स्तर पर रजिस्ट्रियों की जांच शुरू कर दी गई है। अब सरकार ने गुरुग्राम जिले में गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में बड़ी कार्रवाई है।
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