Bahadurgarh : सूचना नहीं देने पर शिक्षा विभाग के उप निदेशक पर लगाया दस हजार का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज : बहादुरगढ़
जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) के शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी आरटीआई (RTI) के तहत मांगने वाले प्रार्थी को एक साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई है। सूचना न देने पर अब राज्य सूचना आयोग की ओर से शिक्षा विभाग के उप निदेशक पर दस हजार रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया गया है। उप निदेशक को यह जुर्माना राशि 30 अगस्त से पहले सूचना मांगने वाले शख्स के खाते में डालनी है। इस मामले में अब अगली तारीख 16 सितंबर की दी गई है।
दरअसल, सेक्टर-7 के निवासी विजय जून ने जिला शिक्षा अधिकारी (झज्जर) सुनीता देवी की प्रथम नियुक्ति के शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की जानकारी के लिए 20 जून को आरटीआई लगाई थी। एक महीने के बाद भी जब आरटीआई का जवाब नहीं आया तो जून ने 26 जुलाई को प्रथम अपील कर दी। इसके बावजूद भी जब सूचना नहीं मिली तो उन्होंने एसआईसी हरियाणा में 28 अगस्त को अपील कर दी। इसके बाद कमिशन केस रजिस्टर हुआ। केस की प्रथम सुनवाई एसआईसी भूपेंद्र धरमानी की प्रथम बैंच में 25 अक्टूबर को उपायुक्त आफिस में हुई। इसमें डीएसई से आए अधिकारी को मांगी गई सूचना देने के लिए कहा गया, लेकिन डीएसई अधिकारी सूचना देने में अस्मर्थ रहे। इसके बाद बैंच ने 15 नवंबर 2019 को सूचना भिजवाने के आदेश जारी किए।
केस की दूसरी सुनवाई 27 फरवरी 2020 को फिर से उपायुक्त आफिस में हुई। इस सुनवाई में बैंच के आदेशानुसार डिप्टी डायरेक्टर वंदना गुप्ता को उपस्थित होना था। सूचना तब भी नहीं दी गई। कुछ दिन बाद जानकारी तो दी गई लेकिन वह मांगी गई जानकारी से भिन्न थी। कोरोना के चलते केस की तीसरी सुनवाई इसी महीने 9 जुलाई को फोन पर हुई। इस सुनवाई में एसआईसी भूपेंद्र ने सारी बात सुनी और सुनाई के आधार पर आदेश पारित कर दिए। सूचना न देने पर विभाग की उपनिदेशक पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। ये जुर्माना राशि 30 अगस्त से पहले सूचना मांगने वाले को देनी होगी।
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