लूट मामले में दो आरोपितों को दस-दस साल की कैद, 25-25 हजार रुपये जुर्माना

हरिभूमि न्यूज. यमुनानगर : लूट मामले के दो आरोपितों को अदालत ने दस-दस साल की कैद व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अदालत ने दोनों आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक पंजाब के गांव मजीठा निवासी परगट सिंह ने नौ सितंबर 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह यमुनानगर के ताजेवाला खनन जोन में ट्रक में खनन सामग्री लेने के लिए गया था। इस दौरान ताजेवाला के नजदीक कुछ युवकों ने उस पर हमला कर दिया और ट्रक का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद आरोपितों ने चाकू का भय दिखाकर उससे 28 हजार रुपये और दस्तावेज लूट लिए और मौके से फरार हो गए।
उस समय प्रतापनगर पुलिस ने पीड़ित परगट सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने यूपी के रायपुर निवासी सुफियान व पिपली माजरा निवासी सलमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। करीब चार साल तक मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज की अदालत में चली। मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने दोनों आरोपितों सलमान व सुफियान को दोषी मानते हुए उन्हें दस-दस साल की कैद व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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