अब पचास किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं देनी होगी टेस्ट रिपोर्ट

अब पचास किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन लेने पर नहीं देनी होगी टेस्ट रिपोर्ट
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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रदेश में व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है।

हरिभूमि न्यूज. झज्जर

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रदेश में व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है। अब 20 किलोवाट की जगह 50 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने पर किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है।

बिजली निगम झज्जर सर्कल के अधीक्षण अभियंता संदीप जैन ने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ता 50 किलोवाट तक के लोड वाले आवेदकों को अपने परिसर की विद्युत स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार या किसी भी स्व-प्रमाणन हस्ताक्षरित दस्तावेज से कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय स्व-घोषणा के माध्यम से बताना होगा कि यह कि परिसर की आंतरिक तारों का परीक्षण एवं निष्पादन सरकार के लाइसेंसधारी विद्युत कांट्रेक्टर/नामित अधिकारी द्वारा करवाया गया है और परीक्षण प्रमाणपत्र आवेदक के पास उपलब्ध है।

निगम के कार्यालय 2 मई तक बंद

अपने कार्यालयों में आने वाले सभी उपभोक्ताओं और वहां कार्यरत कर्मचारियों की कोरोना महामारी से बचाव एवं सुरक्षा हेतु उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने सभी कार्यालयों को सैनिटाइज कराने का निर्णय लिया है। जिसके कारण बिजली निगम के सभी कार्यालय 30 अप्रैल से 2 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए निगम की सभी ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। इस अवधि में अपनी किसी भी बिजली सप्लाई अथवा बिल संबंधित किसी भी शिकायत को उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1912 पर दर्ज करा सकते हैं।

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