पानीपत निगम कमिश्नर को बचा नहीं सकी एसोसिएशन, एसीएस ने संस्पेंड कर कही ये दो टूक

योगेंद्र शर्मा. चंडीगढ़। आखिरकार पानीपत नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार (Sushil Kumar) के निलंबन के आदेश शनिवार को जारी कर दिए हैं। इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने पिछले सप्ताह गृहकर एवं कर्मिशयल टैक्स की वसूली ठीक तरह से नहीं कर पाने पर नगर निगम कमिश्नर को निलंबित करने का आदेश दिया था।
मंत्री ने केवल पानीपत ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गृहकर एवं बाकी टैक्स नहीं वसूल कर पाने वाले अधिकारियों व कर्मियों पर शिकंजा कसने के निर्देश अफसरशाही को जारी कर दिए हैं।
31 अक्टूबर को पानीपत नगर निगम में तैनात कमिश्नर सुशील कुमार-1 एचसीएस के निलंबन के आदेश हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओऱ से जारी किए गए हैं।
निलंबन के आदेश में साफ किया गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान सुशील कुमार की ड्यूटी (Duty) मुख्य सचिव के आफिस की सर्विस ब्रांच में होगी। इस दौरान हरियाणा सचिवालय स्थित सर्विस ब्रांच को वे बिना किसी अनुमति के नहीं छोड़ेंगे।
उक्त आदेश की कापी अरबन लोकल बाडी के एसीएस सहित तमाम अफसरों और प्रधान महालेखाकार के दफ्तर में भी भेजी गई है। यहां पर उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में मंत्री अनिल विज को पानीपत के जनप्रतिनिधियों की ओऱ से भी शिकायत दी गई थी। जिसके बाद में मंत्री ने तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश दे दिए थे।
मंत्री का कहना था कि निगम क्षेत्र में करोड़ों का गृहकर वसूली निर्देशों के बाद भी नहीं की गई। इस पूरे मामले में अहम बात यह है कि हरियाणा सिविल सर्विस एसोसिएशन की ओऱ से भी अफसर के बचाव में पैरवी की गई थी। इसके अलावा भी कईं तरह के प्रयास किए गए लेकिन कईं दिनों चले प्रयास सफल नहीं हुए आखिरकार एचसीएस अफसर के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए।
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