खरखौदा शराब मामले के मुख्य आरोपी के भाई को दी गई अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट ने किया रद्द

Haryana : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खरखौदा शराब मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह के भाई जितेंद्र को दी गई अग्रिम जमानत को रद कर दिया है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को जितेंद्र को इस शर्त के आधार पर अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी कि वो जांच दल की मांग पर तुरंत पेश होगा और जांच में सहयोग करेगा। जांच दल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि जितेंद्र जांच में सहयोग नहीं कर रहा और न ही उचित समय पर जांच दल के सामने पेश हो रहा है।
जांच दल के इस जवाब पर हाई कोर्ट की जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने जितेंद्र को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत रद करते हुए उसकी अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को अपने आदेश में कहा था कि जितेंद्र को जांच अधिकारी उनको अपनी संतुष्टि पर अंतरिम जमानत देगा। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि गिरफ्तारी पर रोक इस शर्त पर होगी कि जांच में सहयोग दे। अगर याची जांच में सहयोग नहीं करेगा तो उसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी जाएगी।
भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से ही जितेंद्र फरार चल रहा था । निचली अदालत भी उनकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर चुकी थी । यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भूपेंद्र सिंह, जितेंद्र, सतीश, संदीप निवासी सिसाना के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। भूपेंद्र के खिलाफ शराब तस्करी के 11, जितेंद्र के खिलाफ 6 और सतीश के खिलाफ 8 केस पहले से ही दर्ज हैं। ज्ञात रहे कि खरखौदा में पिछले वर्ष सीएम फ्लांइग की छापामारी में बाईपास पर स्थित एक गोदाम में भारी मात्रा में अवैध शराब व बीयर बरामद की गई थी।
आबकारी विभाग की टीम ने इसको गोदाम में ही सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक शराब यहीं पर सील थी। उससे पहले वर्ष 2018 में पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई सात ट्रक अवैध शराब जिसमें करीब 6500 शराब की पेटियां थीं, के साथ ही करीब एक दर्जन से ज्यादा मामलों में हुई कार्रवाई के दौरान जब्त की गई शराब को इसी गोदाम में रखवाया गया था। शराब को खुर्द-बुर्द करने का वीडियो किसी ने अफसरों को भेजा था। इसके बाद अधिकारियों ने खरखौदा के इस गोदाम में रखी शराब की जांच शुरू करवाई और जिसमें खुलासा हुआ कि भूपेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिल कर शराब को खुर्द-बुर्द किया व शराब की तस्करी की है।
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