Haryana : महिला लिपिक का कर दिया 150 किलो मीटर दूर तबादला, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Haryana : महिला लिपिक का कर दिया 150 किलो मीटर दूर तबादला, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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हाई कोर्ट ने याची के वकील की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए तबादले पर 11 जनवरी 2021 तक रोक लगाते हुए सरकार को जवाब देने का आदेश दिया।

हरियाणा शिक्षा विभाग अपनी ही आनलाइन तबादला नीति के खिलाफ तबादले करने पर लगा हुआ है, यही कारण है कि रोजाना तबादलों के खिलाफ दर्जनों मामले हाई कोर्ट पंहुच रहे है। ऐसे एक मामले में जिसमें याचिकाकर्ता लिपिक युवती जो अविवाहित है को चरखी दादरी से 150 किलो मीटर दूर नूह में तबादला कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सांगवान ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तबादले आदेश पर रोक लगाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) से जवाब तलब किया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील संदीप सांगवान ने बेंच को बताया कि हरियाणा सरकार की तबादला नीति के तहत अविवाहित युवती व विधवा महिला को उसकी मर्जी के अनुसार स्टेशन देने का नियम है। याचिकाकर्ता अविवाहित युवती है, जिसकी शादी कोरोना के चलते टली हुई है। वह इस समय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय चरखी दादरी में बतौर क्र्लक काम कर रही हैं, विभाग ने 14 अगस्त को उसका तबादला जिला नूह में कर दिया जो उसके वर्तमान स्टेशन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसका तबादला नियमों के खिलाफ है, ऐसे में 14 अगस्त के तबादले आदेश पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने याची के वकील की दलील सुनने के बाद हैरानी जताते हुए तबादले पर 11 जनवरी 2021 तक रोक लगाते हुए सरकार को जवाब देने का आदेश दिया।

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