प्रवासी किरायेदार की संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य, नहीं तो मकान मालिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें

हरिभूमि न्यूज. झज्जर
जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने एसपी की अनुशंसा पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए मकान या संस्थान मालिक द्वारा अपने मकान या संस्थान में प्रवासी किरायेदारों (अन्य राज्यों या स्थानों से आए प्रवासी श्रमिक, मजदूर या व्यक्ति )की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित थाना प्रबंधक को देने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा की दृष्टिगत यह आदेश जनहित मेंं जारी किए गए हैंं। मकान या संस्थान मालिक को अपने किरायेदारों का पूरा विवरण अपने -अपने एरिया के थाना प्रबंधक को देना जरूरी है। जारी आदेशानुसार इस आदेश की पालना करवाने की जिम्मेदारी जिला नगर आयुक्त झज्जर, जिला विकास एवं पंचायत झज्जर, तहसीलदार, उप-तहसीलदार,बीडीपीओ, ग्राम पंचायत, व स्थानीय निकाय की होगी। जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी थाना प्रबंधक भी इस विषय में संबंधित नगर निकाय विभाग, ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।
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