रेलवे स्टेशन पर यात्री से लूटपाट करने वाले को पांच साल कैद, जानें पूरा मामला

रेलवे स्टेशन पर यात्री से लूटपाट करने वाले को पांच साल कैद, जानें पूरा मामला
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मामला अदालत (Court) में विचाराधीन था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों को देखते हुए सोनू को दोषी करार दिया। दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

हरिभूमि न्यूज : रोहतक

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेनपाल रमावत की अदालत ने रेलवे स्टेशन पर यात्री से लूटपाट करने वाले आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर जुर्माना ठोका गया है।

जीआरपी को दी शिकायत में पवन निवासी गुढान कस्बा कलानौर ने शिकायत दी कि वह गांव से रोजाना रेलगाड़ी में दिल्ली जाता है। वह पलम्बर है। 10 मई 2019 को दिल्ली से डीआरबी गाड़ी में रोहतक आया था। उसे शहर में अपना काम निपटा कर सिरसा एक्सप्रेस में कलानौर जाना था। वह ओवर ब्रिज के पास गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसकी जेब में सात सौ रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी थी।

आरोप है कि सोनू निवासी सिसरौली तेज गति से आया और जेब से कैश एवं लाइसेंस लेकर फरार होने लगे। उसने शोर मचाया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस मौके पर आ गई।आरोपित के पास से कैश और डीएल की कॉपी बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के गवाह और सबूतों को देखते हुए सोनू को दोषी करार दिया। दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है जबकि 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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