Jhajjar : जालसाजी से नौकरी पाने वाली शिक्षिका को लोकायुक्त के आदेश पर हटाया

Jhajjar : जालसाजी से नौकरी पाने वाली शिक्षिका को लोकायुक्त के आदेश पर हटाया
X
झज्जर जिले के गांव गिरावड़ स्थित राजकीय हाई स्कूल में तैनात गेस्ट टीचर हिंदी अध्यापिका सरला देवी को पद से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। साल 2014 में झज्जर निवासी एडवोकेट नसीब सिंह कादियान मामले को लोकायुक्त तक लेकर गया।

हरिभूमि न्यूज. झज्जर

जालसाजी से नौकरी पाने मामले में गेस्ट टीचर (Guest teacher) को पद से हटा दिया गया है। मामला जिले के गांव गिरावड़ स्थित राजकीय हाई स्कूल का है। गेस्ट टीचर हिंदी अध्यापिका सरला देवी को हिंदी टीचर के पद से हटाने के आदेश (order) जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि सर्वप्रथम खुंगाई गांव के धर्मपाल पुत्र सुंडाराम ने शिकायत की थी कि गुरुग्राम जिले के खंडेवला गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाचार्य मौजीराम ने बैक डेट में फर्जी तरीके से झज्जर निवासी सरला पत्नी रणधीर सिंह की हिन्दी अध्यापिका के पद पर नियुक्ति कर दिया, बाद में आरटीआई(RTI) के तहत प्राप्त रिकार्ड से पता चला कि साक्षात्कार के दिन ही सरला देवी को नियुक्ति दे दी गई, जबकि नियुक्ति पत्र में कार्य ग्रहण करने का दिन एक अक्टूबर 2007 बताया गया।

हालांकि वर्कलोड के अनुसार तीनों स्वीकृत पदों पर पहले से तीन हिंदी अध्यापक मौजूद थे, किन्तु प्रधानाचार्य मौजीराम ने जान-पहचान के चलते सरला देवी को बिना उच्चाधिकारियों से अनुमति लिए बैक डेट में गेस्ट टीचर नियुक्त कर दिया। बाद मे बिना उच्चाधिकारियों को सूचना दिए उक्त हिन्दी अध्यापिका को ससुर की बीमारी के नाम पर दो साल की मेडिकल लीव भी दे दी, हालांकि गेस्ट टीचर को किसी प्रकार की मेडिकल लीव का प्रावधान नहीं था। धर्मपाल की शिकायत पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फरूखनगर ने शिकायत की जांच करते हुए सरला देवी की नियुक्ति को फर्जी व नियमों के विरुद्ध बताते हुए प्रधानाचार्य मौजीराम व अध्यापिका सरला देवी के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश उच्चाधिकारियों को की थी।

साल 2014 में झज्जर निवासी एडवोकेट नसीब सिंह कादियान मामले को लोकायुक्त तक लेकर गया। मामले की सुनवाई उपरांत लोकायुक्त ने निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा को नोटिस जारी करके सरला देवी को पद से हटाने, सरला देवी द्वारा लिया गए वेतन की रिकवरी करने तथा गेस्ट टीचर सरला देवी व मौजीराम के विरूद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। किन्तु लोकायुक्त के आदेशों के बावजूद सरला देवी व मौजीराम के विरूद्ध कोई कार्रवाई जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने नहीं की तथा अवैध नियुक्ति होने के बावजूद सरला देवी निरंतर वेतन लेती रही। इस बीच शिकायतकर्ता नसीब सिंह कादियान ने जब अवैध नियुक्ति के लाभार्थी को संरक्षण देने तथा अब तक कोई कार्रवाई न करने बाबत अदालत के आदेशों की अवमानना के लिए कार्रवाई आरंभ की तथा कानूनी नोटिस दिया तो संबंधित अधिकारियों के कान खडे हुए तथा मार्च 2020 मे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर ने निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा से मागदर्शन मांगा, इस पर 20 मई को निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर को पत्र लिख कर दोषी गेस्ट टीचर सरला देवी को तुरंत पद से हटाने के आदेश दिए। जिसके बाद गांव गिरावड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के हैडमास्टर ने भी 01 जून 2020 को उक्त गेस्ट टीचर को पद मुक्त कर दिया।

Tags

Next Story