ट्रैफिक के नए नियम : जिनका आपको पालन करना ही होगा

विजय अहलावत : रोहतक
यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके काम की है। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से ट्रैफिक रूल्स में काफी बदलाव आ चुके हैं। टेंशन फ्री ड्राइविंग के लिए इन रूल्स को जानना बेहद जरूरी है। ये नियम आपको हर हाल में मानने ही हाेंगे। यूं तो 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में मोटर वाहन संशोधन विधेयक कानून बन गया था, लेकिन अभी भी लोगों को इस एक्ट की मुक्कमल जानकारी नहीं है। नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटरों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कई और बदलाव किए जा चुके हैं।
एक साल में इतने हुए चालान
वर्ष 2020 में पुलिस ने लोगों के जमकर चालान किए। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के बावजूद चालान भारी तादाद में हुए। साल भर में करीबन 71 हजार 760 वाहनों के चालान किए गए। जिनसे जुर्माने के तौर पर करीबन 4 करोड़ 60 लाख रुपये वसूल किए गए। जिसने जुर्माना नहीं भरा, उनके वाहन जब्त किए गए। इसके अलावा लॉकडाउन में सरकार द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य करने के बाद मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के चालान शुरू किए गए। इस दौरान पुलिस विभाग ने 21 हजार 500 लोगों के बिना मास्क के चालान किए। उनसे एक करोड़, सात लाख 50 हजार रुपये मौके पर ही वसूल किए गए।
जागरूकता के लिए चला रहे अभियान
लोगों को समय समय पर जागरूक किया जाता है। अगर वे सभी नियमों को ध्यान में रखकर उनकी पालना करें तो चालान से बचा जा सकता है। लेकिन लाेगों को समझाने के बाद भी वह बार बार लापरवाही करते हैं और उनके वाहन का चालान कर दिया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। -महेश शर्मा, डीएसपी यातायात
ये हैं ट्रैफिक के नियम, जो आपको मानने ही होंगे
# अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
# ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
# बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
# अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
# अब ओवर स्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना एलएमवी के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना एमपीवी के लिए देना होगा।
# खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
# अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
# अब स्पीडिंग,रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
# अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा।
# लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
# ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रुपये अतिरिक्त 20,000 और प्रति टन 2000 रुपने अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है।
# अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रुपये प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
# अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
# अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद हो सकता है।
# अब बिना हेलमेट के 1000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद हो सकता है।
# अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
# अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
# अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक, मालिक को दोषी माना जाएगा, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा।
# अधिकारियों को अधिकार : एमवी एक्ट की धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194सी, 194डी, 194ई के तहत ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का अधिकार।
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