भू-जल संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाले 31 जनवरी तक करा लें पंजीकरण, नहीं तो एक लाख जुर्माना वसूला जाएगा

रोहतक : उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार भू-जल संसाधनों का व्यवसायिक उपयोग करने वाले सभी हित धारकों जैसे उद्योग, आधारभूत ढांचा परियोजनाएं, खनन को प्राधिकरण के ऑनलाइन पोर्टल http://hwra.org.in पर पंजीकरण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। इसके लिए सभी हितधारकों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए 31 जनवरी 2022 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।
कैप्टन मनोज कुमार ने भू-जल संसाधनों के व्यवसायिक उपयोग करने वालों व भविष्य में भू-जल उपयोग करने की संभावना वाले सभी हित धारकों का आह्वान किया है कि वे 31 जनवरी 2022 तक निर्धारित अवधि में प्राधिकरण के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाए तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन करने वालों से एक लाख रुपये जुर्माना वसूल करने के बाद ही आवेदन को स्वीकार किया जायेगा।
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल संसाधनों का दुरुपयोग किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जायेगा यदि निर्धारित अवधि के पश्चात प्राधिकरण की अनुमति के बीना कोई भी भू-जल का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जुर्माना की राशि के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को एनफोर्समेंट/इन्क्वारी ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है।
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