कनीना गैंगरेप मामले में तीन दोषी करार, पांच आरोपी बरी, रेवाड़ी की छात्रा से हुई थी वारदात

नारनौल : नारनौल स्पेशल कोर्ट ने चर्चित रेवाड़ी की लड़की से हुए गैंगरेप में 8 आरोपियों में तीन गैंगरेप में दोषी करार वहीं से 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषियों को कल (शुक्रवार) सजा सुनाई जाएगी।
12 सितंबर 2018 को पीड़िता अपने पिता के साथ स्कूल बस में सवार होकर कनीना कोचिंग के लिए आई थी। जो है बस स्टैंड से बस से उतरकर अपने कोचिंग सेंटर जा रही थी तो उन्हीं के गांव के पंकज पुत्र बालकिशन तथा मनीष पुत्र ओम प्रकाश रास्ते में मिले उन्होंने पीड़िता को पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। जिसके बाद उसे एक गाड़ी में बिठाकर एक कुआ पर लेकर गये। जहां पर दोषियों ने पंकज, मनीष और निशू इन तीनों व्यक्तियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता की हालत खराब हो जाने का पर इन लोगों ने गांव के ही चिकित्सक संजीव को घटनास्थल पर बुलाया। चिकित्सक ने पीड़िता का प्राथमिक उपचार दिया था।
आरोपी दीनदयाल पर आईपीसी की धारा 118 व 120 बी का चार्ज किया गया था उस पर आरोप था कि जिस ट्यूबेल पर गैंगरेप हुआ है। वह उसका है इसके अलावा संजीव पर धारा 118 आईपीसी मनीष पर 202 आईपीसी तथा अभिषेक व मनजीत को मनीष व पंकज को शरण देने यानी आईपीसी की धारा 216 के तहत चार्ज फ्रेम किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्पेशल कोर्ट की इंचार्ज एडीशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने तीन मुख्य आरोपियों मनीष, पंकज व नीशु को गैंग रेप का दोषी करार दिया है तथा बाकी पांच अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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